वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मोबाइल नंबर अपडेट कराना अनिवार्य

वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य कर दिया गया है. मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहने पर वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनाया जा सकेगा.

By Prabhat Khabar News Desk | September 24, 2024 10:43 PM

अररिया. वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य कर दिया गया है. मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहने पर वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनाया जा सकेगा. ऐसी परिस्थिति में जुर्माना भी देना पड़ सकता है. इतना हीं नहीं मोबाइल नंबर अपटेड नहीं रहने पर वाहन मालिक परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे विभिन्न सेवाओं से वंचित रहेंगे. इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में विशेष अभियान चलाकर वाहन रजिस्ट्रेशन में वाहन मालिकों का मोबाइल नंबर अपडेट किया जा रहा है. इसके लिए ऑनलाइन व जिला परिवहन कार्यालय में भी अपडेट कराने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है. उन्होंने बताया कि वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जिनका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं ऐसे वाहन मालिकों से ससमय मोबाइल नंबर अपटेड कराने की अपील उन्होंने की है. जिससे परिवहन विभाग व रोड सेफ्टी से संबंधित योजनाओं की जानकारी निर्बाध रूप से वाहन मालिकों तक पहुंचाया जा सके. मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराने पर मोटरवाहन अधिनियम के तहत वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई भी जा सकती है. मोबाइल नंबर अपडेट करने या इससे जुड़े संशय की स्थिति में परिवहन विभाग के हेल्प डेस्क नंबर 06122547212 पर कार्यालय अवधि में संपर्क किया जा सकता है.

घर बैठे कर सकते हैं मोबाइल नंबर अपडेट

वाहन रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के समय लिंक्ड मोबाइल नंबर अगर उपयोग में नहीं है. या वाहन मालिक कोई नया नंबर नंबर अपडेट करना चाहते हों तो घर बैठे हीं वे आसानी से इससे जुड़ी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर parivahan.gov.in पर व ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर arathi.parivahan.gov.in पर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं. विशेष जानकारी https://state.bihar.gov.in/transport पर जाकर हाउ डू आई पर क्लिक किया जा सकता है.

क्या है प्रावधान

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 49 में निहित प्रावधान के अनुसार वाहन मालिक द्वारा यदि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में अभिलिखित निवास स्थान बदला जाता है. तो अपने नये पते की सूचना 30 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकार को उपलब्ध कराया जाना है. इसके उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान है.

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