अररिया . व्यवहार न्यायालय अररिया के उत्पाद न्यायालय-02 के न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने बुधवार को प्रतिबंधित शराब परिवहन करने का मामला प्रमाणित होने पर बाइक चालक को 05 साल कारावास की सजा सुनायी है. इस संबंध में उत्पाद न्यायालय-02 में प्रतिनियुक्त स्पेशल पीपी रामा नंद मंडल ने बताया कि बाइक चालक आरोपी को कारावास की सजा के अलावा एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया गया है. बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर 31 मई 2019 को एसएसबी के सहायक उप निरीक्षक दिलीप सिंह चंदेल द्वारा सदल बल के साथ नरपतगंज के अचरा चौक से लगभग 500 मीटर दूर (फुलकाहा थाना के समीप) वाहन चेकिंग किया जा रहा था. तभी वहां एक बाइक आया. बाइक चालक को रोक कर तलाशी ली गई. तलाशी के क्रम में बाइक में रखे झोला में से 230 बोतल नेपाली शराब बरामद किया गया. एसएसबी पदाधिकारी के द्वारा बाइक सहित बरामद शराब को जब्त कर जब्ती सूची बनाकर आरोपी को नरपतगंज थाना के हवाले कर दिया. इधर कोर्ट में सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश श्री गुप्ता ने आरोपी को दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर बचाव पक्ष से अधिवक्ता अरुण सिंह व कामाख्या यादव ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी.
नेपाली शराब बरामदगी मामले में पांच साल की सजा
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