18.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पत्नी की हत्या मामले में पति को उम्रकैद

10 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

10 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

अररिया. बुधवार को स्पीडी ट्रायल के तहत व्यवहार न्यायालय अररिया के एडीजे-04 न्यायालय के न्यायाधीश रवि कुमार की अदालत ने 04 वर्ष पूर्व पत्नी की हत्या करने का मामला प्रमाणित होने पर अररिया थाना क्षेत्र के कोचगामा गांव के रहने वाले विकास ऋषिदेव पिता जगन ऋषिदेव को उम्रकैद की सजा सुनाते हुये आरोपी पति को कारावास की सजा के अलावा आर्थिक दंड के रूप में 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया गया है. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक (एपीपी) प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि यह सजा एसटी 86/2021 में सुनाया गया है. बताया गया कि 12 मई 2020 को सूचक की बहन करिश्मा देवी की हत्या कर दी गई थी. विशेष जानकारी देते हुये बताया कि सूचक की बहन की शादी घटना तिथि से ढ़ाई माह पूर्व आरोपी के साथ हुआ था. सूचक की बहन को उसके पति से एक साल का बच्चा भी है. जो वर्तमान समय में 05 वर्ष का हो गया है. शादी के बाद से हीं ससुराल वाले दहेज में एक लाख रुपये व बाइक की मांग कर प्रताड़ित किया करते थे. दहेज नहीं मिलने पर हत्या कर दी गई है. मृतका के भाई परमानंद ऋषिदेव ने अररिया थाना में अपने बहनोई सहित अन्य लोगों के विरुद्ध आवेदन दिया था. जहां पुलिस ने सभी नामजदों के विरुद्ध अररिया थाना कांड संख्या 366/2020 दर्ज किया. जहां न्यायालय में सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश रवि कुमार ने आरोपी को दोषी पाया. एपीपी प्रभा कुमारी ने ऐसा जघन्य अपराध करने वाले आरोपी पति को फांसी की सजा देने की प्रार्थना की. जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता शशि प्रकाश वर्मा ने कम से कम घटना देने की गुहार लगायी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय के न्यायाधीश रवि कुमार ने आरोपी की सजा मुकर्रर की.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें