दो लोगों की हत्या करने वाले अभियुक्त को उम्रकैद

10 अक्तूबर 2014 से ही जेल में है अभियुक्त

By Prabhat Khabar News Desk | July 26, 2024 7:52 PM

हत्या के मामले में 10 अक्तूबर 2014 से ही जेल में है अभियुक्त

प्रतिनिधि, अररिया

न्याय मंडल अररिया के एडीजे-04 न्यायालय के न्यायाधीश रवि कुमार की अदालत ने शुक्रवार को गाली-गलौच करने से रोकने पर हुए विवाद में चाकू से गोदकर दो लोगों की निर्मम हत्या करने का मामला प्रमाणित होने पर जिले के बैरगाछी थाना क्षेत्र के रंगदाहा गांव के 45 वर्षीय ईशा उर्फ गौनर पिता मो जैनुल को उम्रकैद की सजा सुनाई है. आरोपित को कारावास की सजा के अलावा 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर आरोपित को छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया गया है. बताया जाता है कि आरोपी ईशा गौनर आदतन अपराधी है. ईशा गौनर पर न्याय मंडल अररिया के विभिन्न न्यायालयों में कई आपराधिक मामले लंबित हैं. मालूम हो कि अभियुक्त ईशा गौनर इस मामले में विगत 10 अक्तूबर 2014 से ही न्यायिक अभिरक्षा में मंडल कारा अररिया में बंद है.

बहन को बचाने गये पिता व बहन को चाकू से गोद कर दी थी हत्या

अपर लोक अभियोजक प्रभा कुमारी ने बताया कि 09 अक्तूबर 2014 की शाम छह बजे आरोपित अपनी बहन तालमून खातून को गाली-गलौच करते हुए घर के अंदर आया. यह देखकर सूचक शौकत के पिता ऐनुल ने गाली देने से मना किया तो वह उनसे उलझ गया. अपनी बहन तालसुन खातून को बांस से मारपीट कर घायल कर दिया. जब तालसुन खातून को बचाने सूचक के पिता ऐनुल आया तो आरोपित ने ऐनुल के पेट में चाकू घोंप दिया जिससे वह घायल होकर जमीन पर गिर गया. तभी जुमनी खातून वहां पहुंच कर घायल ऐनुल को सहारा देने लगी. तो आरोपित जुमनी खातून के पेट में भी चाकू मार दिया. चाकू लगने से ऐनुल व जुमनी खातून की मौत हो गयी. घटना को लेकर मृतक ऐनुल के पुत्र मो शौकत रंगदाहा निवासी ने आरोपी के विरुद्ध अररिया थाना में केस दर्ज कराया. कोर्ट में आइओ ने आरोप पत्र 25 नवंबर 2014 को समर्पित किया. न्यायालय में आरोप गठन 18 जून 2015 को किया गया. इधर 31 मई 2019 से कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य की कार्रवाई प्रारंभ की. जहां स्पीडी ट्रायल के तहत कोर्ट में एसपी अमित रंजन के नेतृत्व में सरकार द्वारा गठित अभियोजन कोषांग के पुलिस निरीक्षक आसिफ वेग व पुलिस अवर निरीक्षक प्रकाश चंद्र दूबे ने विशेष रुचि रखते हुए कोर्ट में सभी गवाहों की गवाही संपन्न करायी. जहां सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश रवि कुमार ने आरोपी को दोषी ठहराया. सजा के बिंदु पर अपर लोक अभियोजक प्रभा कुमारी मंडल ने आरोपी को फांसी की सजा देने की प्रार्थना की. जबकि बचाव पक्ष से लीगल एड डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ सोहन लाल ठाकुर (अधिवक्ता) ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी.

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तालाब में डूबने से छात्र की मौत

जोकीहाट. जोकीहाट थाना क्षेत्र के हरदार पंचायत के कजलेटा चौक स्थित मदरसा में पढ़ रहे एक छात्र की तालाब में नहाने के दौरान डूबने से शुक्रवार को मौत हो गयी. थानाध्यक्ष राजीव कुमार झा ने बताया कि कि डूबने वाले छात्र 11 वर्षीय कैयूम पिता मुस्लिम घर मिल्लत नगर वार्ड संख्या 02 बेलवा थाना अररिया का निवासी था. छात्र काजलेटा मदरसा में पढ़ता था. परिजनों ने मदरसा के हेड मौलवी की लापरवाही के कारण डूबने का आरोप लगाया है. शव के पोस्टमार्टम के लिए जोकीहाट पुलिस सदर अस्पताल अररिया भेज दिया है. समाचार लिखें जाने तक प्राथमिकी दर्ज की प्रक्रिया चल रही थी. छात्र के डूबने से परिवार सहित गांव में मातम छाया है . मदरसा के हेड मौलवी के खिलाफ मृतक के परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है. वहीं थाना में पोस्टमार्टम के लिये काफी जद्दोजहद हुआ. कुछ लोग कह रहे थे पोस्टमार्टम कराया जाय. वहीं कुछ लोग पोस्टमार्टम नहीं कराने पर अड़े थे. थानाध्यक्ष राजीव कुमार झा ने बताया कि मृतक के परिजनों के कहने पर पोस्टमार्टम के लिये शव को भेज दिया गया है. पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है. घटना के बाद गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है.

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करेंट लगने से युवक की मौत, परिजनों में कोहराम

परवाहा. गुरुवार की देर रात्रि रानीगंज थाना क्षेत्र के परमानंदपुर पंचायत के वार्ड संख्या आठ में बिजली के करेंट की चपेट में आने के कारण एक युवक की मौत हो गयी. स्थानीय मुखिया मो अरशद ने बताया कि मृतक युवक पटवन के लिए मोटर का तार जोड़ रहा था. इसी क्रम में वह करंट की चपेट में आ गया. जिससे उनकी मौत घटना स्थल पर ही हो गयी. मृतक में परमानंदपुर वार्ड संख्या आठ निवासी मो अब्दुल सादाब पिता अब्दुल रऊफ शामिल हैं. घटना के बाद से मृतक की मां सबरून निशा सहित पूरे परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है.

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