12.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

दुष्कर्म मामले में दोषी को आजीवन कारावास

50 हजार का लगाया जुर्माना

प्रतिनिधि, अररिया व्यवहार न्यायालय अररिया के जिला व षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार की अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रमाणित होने पर जिले के कुआरी थाना क्षेत्र के राज कुमार यादव पिता राधेश्याम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं न्यायाधीश श्री कुमार ने दोषी को कारावास की सजा के अलावा 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि जमा नहीं होने पर युवक को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया है. यह आदेश स्पेशल (पॉक्सो) 36/2021 महिला थाना कांड संख्या 124/2021 में पारित किया गया है. जहां सभी साक्षियों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. साक्षियों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश अजय कुमार ने आरोपित राज कुमार यादव को दोषी पाया. सजा के बिंदू पर सरकार की ओर से पॉक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी डॉ श्याम लाल यादव ने आरोपी को फांसी की सजा देने की प्रार्थना की. जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता देव नारायण सेन उर्फ देबू सेन ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें