हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को उम्रकैद

50-50 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

By Prabhat Khabar News Desk | June 6, 2024 8:15 PM

अररिया. गुरुवार को भरी अदालत में व्यवहार न्यायालय के एडीजे 02 संजय कुमार राय की अदालत ने लगभग साढ़े 26 वर्ष पूर्व हत्या का मामला प्रमाणित होने पर अररिया प्रखंड अंतर्गत माधोपाड़ा गांव के रहने वाला दो अभियुक्त 65 वर्षीय शेख रकीब उर्फ राबू पिता बाजुद्दीन व 62 वर्षीय मुस्लिम पिता मो खलील व बुधेश्वरी गांव के रहनेवाला 51 वर्षीय मो समदानी पिता मसलेउद्दीन को भादवि की धारा 302/34 के तहत उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. तीनों अभियुक्तों को कारावास की सजा के अलावा आर्थिक दंड के रूप में 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं जुर्माने की राशि मृतक के उत्तराधिकारी को देने का भी आदेश जारी किया गया है. यह सजा एसटी 673/01 में सुनायी गयी है. सरकार की ओर से एपीपी अब्दुल मन्नान ने बताया कि घटना 23/24 नवंबर 1997 के 11-12 बजे के बीच की है. अररिया प्रखंड के रामपुर बुधेश्वरी गांव के रहने वाले शाह आजम को सभी अभियुक्तों ने अन्य सह सहयोगियों के साथ मिलकर बम मार कर हत्या कर दी थी. मामले को लेकर मृतक की बहन बीवी रबिबा ने अभियुक्तों के विरुद्ध अररिया थाना कांड संख्या 398/97 दर्ज करायी थी. कोर्ट में सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश श्री राय ने तीनों अभियुक्तों को दोषी पाया. सजा के बिंदू पर एपीपी अब्दुल मन्नान ने सजा ए मौत देने की अपील की. जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता मोजाहिद हुसैन ने तीनों अभियुक्तों की बढ़ती उम्र को देखते हुए कम से कम सजा देने की गुहार लगायी. न्यायालय के न्यायाधीश श्री राय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्तों को फांसी की सजा के बदले उम्रकैद की सजा सुनायी है.

शराब तस्कर को पांच साल की सजा, एक लाख का जुर्माना

अररिया.

गुरुवार को व्यवहार न्यायालय अररिया के उत्पाद न्यायालय-02 के न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने प्रतिबंधित शराब बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर 27 वर्षीय नेपाली शराब तस्कर (आरोपी) को 05 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी है. नेपाली शराब तस्कर (आरोपी) को कारावास की सजा के अलावा एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतने का भी आदेश दिया गया है. सजा पाने वाला 37 वर्षीय इंद्रानंद सदा पिता भौसाई सदा कुर्साकांटा थाना क्षेत्र के मेंहदीपुर वार्ड संख्या 13 का रहने वाला है. बचाव पक्ष से अधिवक्ता अभय सिंह ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version