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शराब तस्कर को पांच साल की सजा, एक लाख जुर्माना

शराब तस्कर को पांच साल की सजा, एक लाख जुर्माना

अररिया

न्यायमंडल अररिया के उत्पाद के विशेष न्यायाधीश-01 न्यायालय के न्यायाधीश राजीव रंजन सिंह की अदालत ने मंगलवार को एक आरोपित रानीगंज के दिवान टोला निवासी 43 वर्षीय तरुण यादव, पिता योगानंद सिंह को पांच साल की सजा सुनाई गई है. जबकि साक्ष्य के अभाव में दीवान टोला के ही रहनेवाले 30 वर्षीय आलोक कुमार उर्फ संजय कुमार, पिता कुलानंद यादव को रिहा किया गया है. सजा पाने वाले आरोपित को कारावास की सजा के अलावा 01 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है. वहीं जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी हुआ है. यह सजा स्पेशल 498/2022 में सुनाया गया है. सरकार की ओर से उत्पाद के विशेष लोक अभियोजक संजय मिश्रा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर 24 फरवरी 2022 के करीब 01 बजे रात्रि दीवान टोला स्थित लक्ष्मण यादव के कामत में अन्य सहयोगियों के सहयोग से अवैध विदेशी शराब 322.530 लीटर शराब के साथ बाइक के साथ मौजूद थे. बचाव पक्ष से अभियुक्त तरुण की ओर से अधिवक्ता संतोष कुमार व रिहा होने वाले आलोक कुमार की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार ठाकुर ने अपना पक्ष रखा. न्यायालय के न्यायाधीश गुप्ता ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की सजा मुकर्रर की.

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सौ ग्राम ब्राउन शुगर के साथ दो गिरफ्तार

फोटो-3- पुलिस गिरफ्त में आरोपित

प्रतिनिधि, बथनाहा

एसएसबी 56वीं वाहिनी बथनाहा के जवानों ने सोमवार की देर संध्या बथनाहा बीरपुर चौक के निकट एक कबाड़ी की दुकान से सौ ग्राम ब्राउन शुगर के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी में दशरथ पौद्दार व बबलू पांडे बताया जा रहा है. गिरफ्तार दोनों व्यक्ति कटिहार जिला का रहने वाला है. मामले में बथनाहा एसएसबी कमांडेंट सुरेंद्र विक्रम ने बताया कि उक्त कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई है. उन्होंने बताया कि प्राप्त सूचना पर एएसआई संजीत कुमार को कार्रवाई की कमान सौंपी गई. जिसमें दो लोगों को ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा गया. दोनों आरोपी को बथनाहा पुलिस के हवाले कर दिया गया है. इधर बथनाहा थानाध्यक्ष धनोज कुमार ने बताया कि आवश्यक पूछताछ के बाद दोनों आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

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