अररिया. न्यायमंडल अररिया के जिला एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार ने जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के 45 वर्षीय शशि यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है, जबकि आरोपित की पत्नी विभा देवी को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश जारी किया गया है. यह सजा एसटी 175/2022 बौंसी थाना कांड 07/2020 में सुनायी गयी है. जानकारी देते सरकार की ओर से लोक अभियोजक लक्ष्मीनारायण यादव व एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने संयुक्त रूप से बताया कि 10 जनवरी 2020 की संध्या करीब साढ़े 05 बजे रुद्रानंद साह (बसेठी निवासी) गैस एजेंसी के सामने अपने दुकान में बैठे हुए थे कि योजनाबद्ध तरीके से अचानक आरोपित शशि यादव अपनी पत्नी व अन्य अपराधियों के सहयोग से रुद्रानंद साह को पिस्तौल से गोली मार दिये थे. जिसकी मौत इलाज के क्रम हो गयी. घटना को लेकर मृतक रुद्रानंद साह के पुत्र मुकेश कुमार गुप्ता ने आरोपित शशि यादव, उसकी पत्नी विभा देवी सहित अन्य कई अज्ञात लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया. इस मामले में केस आइओ ने ससमय कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित किया. आरोप पत्र समर्पित होने के बाद न्यायालय के न्यायाधीश ने आरोपितों के विरुद्ध संज्ञान लिया. आरोपियों के विरुद्ध आरोप गठन (चार्ज फ्रेम) किया गया. आरोप गठन (चार्जफ्रेम) के बिंदू पर आरोपितों ने अपने आप को निर्दोष बताया था. आरोप गठन के बाद कोर्ट में सभी साक्षियों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश रवि कुमार ने आरोपित शशि यादव को दोषी पाया, जबकि साक्ष्य नहीं मिलने पर आरोपित शशि यादव की पत्नी विभा देवी को बरी किया. सजा के बिंदु पर सरकार की ओर से लोक अभियोजक लक्ष्मीनारायण यादव व एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने संयुक्त रूप से फांसी देने की अपील की, जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता रतन कुमार दास ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी. ———- शिक्षक को मातृ शोक कुर्साकांटा. प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुआड़ी के शिक्षक संजीत कुमार ठाकुर की मां नर्मदा ठाकुर की शुक्रवार की संध्या निधन हो गयी. वे 75 वर्ष की थी. वे कुछ दिनों से बीमार थी. निधन पर शिक्षक समुदाय मर्माहत हैं. शिक्षक सह बीआरपीएस के प्रखंड अध्यक्ष राजीव कुमार, कन्हैया रौनियार, आलोक कुमार गुप्ता, प्रधानाध्यापक मदन कुमार भारती, विवेकानंद तिवारी, शांता कुमारी, उर्मिला कुमारी आदि शोक प्रकट किया है.
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