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26 साल पुराने मामले में नौ व्यक्ति दोषमुक्त

साक्ष्य के अभाव में किया बरी

अररिया. गुरुवार को न्यायमंडल के सेकेंड क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सादाब समर गौस की अदालत ने मारपीट कर फसल बर्बाद करने के 26 साल पुराने मामले में साक्ष्य के अभाव में नौ व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दिया है. यह मामला नरपतगंज थाना कांड संख्या 17/98 जीआर 96/1998 से संबंधित है. दोषमुक्त होने वालों में 45 वर्षीय दिलीप यादव, 43 वर्षीय अनिल यादव, 55 वर्षीय धीरेंद्र यादव, 60 वर्षीय राजकुमार यादव, 60 वर्षीय रघु यादव, 50 वर्षीय वीरेन यादव, 65 वर्षीय विजय यादव उर्फ विजेंद्र प्रसाद यादव, 50 वर्षीय सुरेंद्र यादव व 64 वर्षीय बैद्यनाथ यादव है. ये सभी जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र के मृदौल टोला सिमराही का रहने वाला है. सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी (एसडीपीओ) मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि प्राथमिकी के अनुसार मृदौल में सभी लोग मिलकर 03 जनवरी 1998 के दोपहर 02 बजे के करीब सूचक रविंद्र यादव व उनके भाई दिलीप यादव को नाजायज मजमा बनाकर लाठी, डंडा, फरसा से मारकर घायल कर फसल को बर्बाद कर दिया था. इसमें संधि होने के बाद मामले को समाप्त किया गया है. बताया गया कि इस मामले में बचाव पक्ष से अधिवक्ता अजित राय ने अपना पक्ष रखा था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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