शराब तस्करी मामले में एक साल की सजा, एक लाख जुर्माना

सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र के थूमहा बाजार वार्ड 11 के सुनील कुमार पिता छूतहरू मंडल को आठ वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है

By Prabhat Khabar News Desk | February 11, 2025 6:40 PM

अररिया. नेपाली शराब 891 लीटर बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर न्यायमंडल अररिया के एडीजे सह एक्साइज-02 कोर्ट के स्पेशल जज संतोष कुमार गुप्ता ने सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र के थूमहा बाजार वार्ड 11 के सुनील कुमार पिता छूतहरू मंडल को आठ वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. सरकार की ओर से एक्साइज एक्ट के स्पेशल पीपी रामानंद मंडल व उत्पाद के अधिकृत अधिवक्ता चंदन सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि आरोपित को कारावास की सजा के अलावा एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं जुर्माने की राशि जमा नहीं होने पर आरोपी को अलग से छह माह का सश्रम कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया गया है. यह सजा स्पेशल उत्पाद 3270/2024 फुलकाहा थाना कांड संख्या 155/2024 में सुनाया गया है. जहां सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया था. अभियोजन गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश श्री गुप्ता ने आरोपी को दोषी पाया. सजा के बिंदु पर सरकार की ओर से एक्साइज एक्ट के स्पेशल पीपी रामानंद मंडल ने कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील की. जबकि बचाव पक्ष से लीगल एड डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ दुखमोचन यादव (अधिवक्ता) ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय के न्यायाधीश श्री गुप्ता ने आरोपी की सजा मुकर्रर की.

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