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विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

प्रचार-प्रसार नहीं होने से ग्रामीणों की उपस्थिति नगण्य

सरकारी स्तर पर प्रचार-प्रसार नहीं होने से ग्रामीणों की उपस्थिति नगण्य अररिया. जिला सह सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह के निर्देश पर शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) के तत्वावधान में जिले के रानीगंज प्रखंड स्थित पंचायत भवन पहुंसरा गांव में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. विधिक जागरूकता शिविर का संचालन डीएलएसए के पैनल अधिवक्ता मो परवेज आलम द्वारा करते हुए उपस्थित ग्रामीणों को विषय से संबंधित विषयों की कानूनी जानकारी दी गयी. शिविर के माध्यम से बतलाया कि आगामी 29 जुलाई 2024 से 3 अगस्त 2024 तक सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में विशेष लोक अदालत शिविर लगाया जा रहा है. वहीं बतलाया गया कि आगामी 13 जुलाई 2024 को व्यवहार न्यायालय अररिया मे राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर आयोजित किया जायेगा. पैनल अधिवक्ता मो परवेज आलम ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौता करा कर आप अपने विभिन्न प्रकार के सुलहनीय मामलों का निष्पादन करा सकते हैं. राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्ष आकर अपना अपना केस का निष्पादन समझौता के बिंदु पर कर सकते हैं. इसके अलावा सरकार द्वारा प्रधान मंत्री आवास योजना ,राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन विभिन्न प्रकार के सरकारी योजनाओं आदि पर भी चर्चाएं की गई. जागरूकता शिविर में जबकि युवा अधिवक्ता सह डीएलएसए के पीएलवी मोहम्मद अरमान के अलावा मुख्य रूप से पंचायत सचिव रीता देवी, सरपंच प्रतिनिधि गौरी देवी सहित ग्रामीणों मे गुरुदेव पासवान, जयप्रकाश भगत, शिवम कुमार, अमित कुमार उपस्थित रहे. मालूम हो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निरंतर विधिक जागरूकता शिविर चलाया जा रहा है. लेकिन सरकारी स्तर पर इसका प्रचार प्रसार नगन्य रहने के कारण जागरूकता शिविर में ग्रामीणों की उपस्थिति कम देखने को मिलता जा रहा है. जबकि नियमानुसार डीएलएसए के पत्र पर त्वरित कार्रवाई होना चाहिए.

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