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नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

जुर्माना की राशि जमा नहीं होने पर आरोपी को विभिन्न धाराओं में अलग-अलग अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी

नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को मिली आजीवन की सजा अररिया. न्यायमंडल अररिया के जिला व षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार की अदालत ने 29 वर्षीय आरोपी युवक सलमान अंसारी पिता मुमताज अंसारी जिले के अररिया आरएस थाना क्षेत्र के मोमिन टोला, वार्ड संख्या 03 को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी को कारावास की सजा के अलावा आरोपी को विभिन्न धाराओं में 40 हजार 600 रुपये जुर्माना लगाया है. वहीं जुर्माना की राशि जमा नहीं होने पर आरोपी को विभिन्न धाराओं में अलग-अलग अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. इसके अलावा विक्टिम कंपनसेशन फंड के रूप में 05 लाख रुपये देने का आदेश जारी किया गया है. दो लाख रुपये में से दो लाख रुपये पूर्व में पीड़िता को देय है. शेष बचे तीन लाख रुपये पीड़िता के नाम से किसी नेशनालाइज बैंक में फिक्सड डिपॉजिट करने का आदेश जारी किया गया है. यह आदेश स्पेशल (पॉक्सो) 32/2022 महिला थाना कांड संख्या 52/2022 में पारित किया गया है. आरोपी के खिलाफ 06 अक्तूबर 2022 की घटना को लेकर महिला थाना कांड संख्या 52/ 2022 दिनांक 06 अक्तूबर 2022 को दर्ज करवाया. मामले में केस आइओ द्वारा 30 नवंबर 2022 को चार्जशीट न्यायालय में समर्पित किया. इसके बाद न्यायालय के न्यायाधीश ने दिनांक 03 फरवरी 2023 को आरोप गठन किया. आरोप गठन के बिंदू पर आरोपी ने अपने आप को बेकसूर बताया. बताया ग्रामीण राजनीति के तहत फंसाया गया है. आरोप गठन के बाद न्यायालय में सरकार की ओर से साक्ष्य प्रारंभ किया गया. जहां सभी साक्षियों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. साक्षियों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश अजय कुमार ने आरोपी सलमान अंसारी को आईपीसी की धारा 376 एबी, 341, 323 व एससी/एसटी एक्ट की धारा 3 (2)(5) में दोषी पाया. सजा के बिंदू पर सरकार की ओर से पॉक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी डॉ श्याम लाल यादव ने आरोपी को फांसी की सजा देने की प्रार्थना की. जबकि बचाव पक्ष से लीगल एड डिफेंस काउंसिल (एलएडीसी) के अधिवक्ता दुखमोचन यादव ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी.

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