शराब मामले में तस्कर को पांच साल कारावास

दो लाख रुपये लगाया जुर्माना

By Prabhat Khabar News Desk | August 20, 2024 11:11 PM

अररिया. न्यायमंडल अररिया के उत्पाद विशेष न्यायाधीश-01 न्यायालय के न्यायाधीश राजीव रंजन सिंह की अदालत ने एक वर्ष पूर्व 269.300 लीटर शराब तस्करी करने का मामला प्रमाणित होने पर पांच वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. शराब तस्कर नरपतगंज थाना क्षेत्र के जिमराही वार्ड संख्या 02 के रहनेवाला 25 वर्षीय प्रिंस विक्टर पिता गंगा पासवान को यह सजा सुनायी गयी है. शराब तस्कर पर इस सजा के अलावा दो लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है. वहीं जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी. सरकार की ओर से उत्पाद के विशेष लोक अभियोजक संजय मिश्रा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर 12 जून 2023 को घूरना थाना में पदस्थापित थानाध्यक्ष राजनंदिनी सिन्हा सदल बल के साथ गश्ती में निकली थी. इस दौरान पाया कि तस्कर प्रिंस विक्टर अपने अन्य सहयोगियों के साथ अलग-अलग बाइक से नेपाल से भारतीय सीमा पीलर संख्या- 190/05 जटवाड़ा वार्ड 17 थाना नरपतगंज में बोरी लाद कर आ रहा है. पुलिस कर्मियों ने सभी को रोकने का प्रयास किया, तो वे अपनी-अपनी बाइक छोड़कर भागने लगे. पुलिस ने पीछा कर तस्कर प्रिंस विक्टर को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद मौके पर आकर तीनों बाइक पर लदे बोरियों की तलाशी ली गयी. इसमें करीब 269.300 लीटर शराब बरामद हुई. कोर्ट में सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया.

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