प्रतिनिधि, अररिया. मंगलवार को न्याय मंडल अररिया के जिला सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह की अदालत ने तीन वर्ष पूर्व जाली नोट बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर पूर्णिया जिले के बड़हरा के रहने वाले सोनू पीके राज व धमदाहा का रहने वाला संतोष मंडल को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. दोनों आरोपितों को कारावास की सजा के अलावा 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर 15 दिनों का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया गया है. न्यायाधीश श्री सिंह ने अपने आदेश में लिखा है कि दोनों आरोपियों द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जायेगी. इस संबंध में सरकार की ओर से लोक अभियोजक (पीपी) लक्ष्मी नारायण यादव ने बताया कि 06 अप्रैल 2021 को जिले के फारबिसगंज बस स्टैंड के पास दोनों आरोपियों को पुलिस द्वारा संदिग्ध अवस्था में देखा गया. शक के आधार पर दोनों को रोका गया तो दोनों भागने लगे. पुलिस द्वारा घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया. दोनों युवक की तलाशी ली गई. तलाशी लेने पर आरोपी संतोष के पास से 58 हजार रुपये जाली नोट मिला. वहीं सोनू के पास से 10 हजार 440 रुपये बरामद हुआ. पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर बरामद जाली नोट का जब्ती सूची तैयार किया गया. इधर, बचाव पक्ष से लीगल एड डिफेंस काउंसिल के चीफ विनय ठाकुर व लीगल एड डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ सोहन लाल ठाकुर ने कम से कम सजा देने की गुहार लगाया.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है