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हत्या मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा

व्यवहार न्यायालय अररिया के एडीजे-02 न्यायालय के न्यायाधीश ने सुनायी सजा

By Prabhat Khabar News Desk | August 13, 2024 10:59 PM

अररिया. व्यवहार न्यायालय अररिया के एडीजे-02 न्यायालय के न्यायाधीश संजय कुमार रॉय कि अदालत ने मंगलवार को चार वर्ष पूर्व भूमि विवाद में हत्या का मामला प्रमाणित होने पर 35 वर्षीय जितेन्द्र पासवान व 56 वर्षीय नारायण पासवान को आजीवन कारावास की सज़ा सुनायी है. वही 35 वर्षीय कुंदन पासवान, 38 वर्षीय विनोद पासवान व 60 वर्षीय प्रदीप पासवान को 03-03 साल की सजा सुनायी गयी है. आजीवन कारावास की सजा पाने वाले दोनों लोगों को 50-50 हज़ार जुर्माना भी लगाया गया है. जबकि 03-03 साल सजा पाने वाले आरोपियों को 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. दोनों पक्ष जिले के बौसी थाना क्षेत्र के मझुवा पूरब वार्ड-11 के रहनेवाले हैं. यह सजा एसटी 103/2021 में सुनायी गयी है. सरकार की ओर से एपीपी अब्दुल मन्नान ने बताया कि घटना 11 जुलाई 2020 की रात्रि साढ़े 08 बजे की है. सभी आरोपित नाजायज मजमा बनाकर हरबे हथियार से लैस होकर पहुंचे और सुनील कुमार पासवान के पिता रामचन्द्र पासवान के सिर पर दबिया चलाकर सिर काट दिया तथा कुदाल से रामचन्द्र पासवान का दोनों पैर काट दिया था, जिससे काफी खून बहने लगा था. सुनील कुमार पासवान की मां जब अपने पति को बचाने आयी तो उसे भी गाली गलौज कर दबिया से वार कर बुरी तरह जख्मी कर दिया. इलाज के क्रम में पूर्णिया सदर अस्पताल में रामचन्द्र पासवान की मौत हो गयी थी. सुनील कुमार पासवान ने पिता की हत्या को लेकर बौसी थाना कांड संख्या 85,/2020 दर्ज कराया. कोर्ट में सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायाधीश ने दोषी पाते हुए सजा सुनायी. सज़ा के बिन्दु पर सरकार की ओर से एपीपी अब्दुल मन्नान ने दोनों को फांसी देने की प्रार्थना की. जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता दिनेश प्रसाद सिंह ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगायी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायधीश ने सज़ा मुकर्रर की.

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