बहू को लाने गयी महिला को परिजनों ने पीटा
तीन लोगों को दर्ज कराया मामला
पलासी. थाना क्षेत्र के मजलिसपुर गांव की चिमनियां देवी पति लतरू मंडल बेटे की गैरमौजूदगी में बहू लाने बेटे के ससुराल गयी तो उनके साथ गाली-गलौज करने के साथ मारपीट व छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया. मामले को लेकर पीड़िता ने पलासी थाना में तीन लोगों के विरुद्ध एक नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी है. जिसमें समधी देवानंद मंडल, समधीन लक्ष्मी देवी, राजेश मंडल को नामजद आरोपी बनाया गया है. दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता ने कहा है कि उनके बेटा की शादी गांव के देवानंद मंडल की बेटी से वर्ष 2021 में हुई है. उसका पुत्र मेहनत मजदूरी करने बाहर गया हुआ है. वहीं जब मैं बेटा की अनुपस्थिति में अपनी बहु व पोती को लाने के लिये 03 सितबंर को पुतोहू के मैके गये तो इस क्रम में उक्त लोगों ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार करते हुये गाली-गलौज, मारपीट व छिनतई की घटना को अंजाम दिया है .इस बात की जानकारी थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने देते हुये बताया कि पीड़िता के लिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है. ——————- मारपीट में सात घायल पलासी. प्रखड के विभिन्न गांव में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना में सात व्यक्ति घायल हो गये. घायलों में सुखसैना गांव की रजीना, नगमा खातुन, मेहनाज, लासो, बिजवाड गांव का योगेंद्र, धपडी गांव की गुलशन, भीमा गांव का अजय ततमा शामिल है. सभी घायलों का इलाज पीएचसी पलासी में कराया गया है. इस बात की जानकारी प्रभारी डॉ जहांगीर आलम ने देते हुये बताया कि उक्त सभी घायल फिलहाल खतरे से बाहर हैं. सांप ने डसा, पीएचसी में भर्ती पलासी. प्रखंड के फुलसारा गांव के एक व्यक्ति को सांप ने डस लिया. सर्प दंश के शिकार अभिनाश कुमार का इलाज पीएचसी पलासी में कराया गया है. इस बात की जानकारी प्रभारी डा जहांगीर आलम ने देते हुये बताया कि उक्त सभी घायल खतरे से बाहर हैं. ——————————————– दहेज में पांच लाख रुपये नहीं देने से बहू को घर से निकाला पलासी. थाना क्षेत्र के धपडी गांव की एक विवाहिता ने पांच लाख रुपये व चार चक्का वाहन की मांग को लेकर मारपीट कर घर से बाहर निकाल देने का आरोप लगाते हुए पलासी थाना में ससुराल पक्ष के पांच लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी है. जिसमें ससुर रहीमुद्दीन, पति इम्तियाज, मो अख्तर, सास रमेतून निशा, बीवी साहिस्ता गांव धपडी टोला डुमरिया को नामजद आरोपी बनाया गया है. दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता ने कहा है कि मेरी शादी तीन वर्ष पूर्व गांव के मो रहीमुद्दीन के पुत्र इम्तियाज के साथ हुई थी. शादी के समय मेरे पिता जी दान स्वरूप करीब 10 लाख का सामना दिया था, उसके बाद वह ससुराल में रहने लगीं. जिससे उसे एक संतान भी हुआ है. छह माह पूर्व से मेरे पति व ससुराल वालों ने दहेज स्वरूप 05 लाख रुपये व चार चक्का वाहन की मांग करने लगे. जिसको लेकर मेरे साथ अभद्र व्यवहार करते रहते थे. इस क्रम में 02 सितंबर को मेरे ससुर जी अपने बड़े बेटे से मुझे मारपीट कर व घर से भगा देना की बात चीत कर रहे थे. इसी क्रम में मेरे ससुर कहनें लगे कि अभी घर से निकलो, जिसका विरोध करने पर मेरे साथ मारपीट कर घर से भगा दिया गया. मैं अभी अपने पिता के घर पर रहतीं हूं. इस बात की जानकारी थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने देते हुए बताया कि पीड़िता के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
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