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एक से तीन जुलाई तक कर सकेंगे नामांकन पत्र दाखिल

संघ का ये द्धिवार्षिक चुनाव है

By Prabhat Khabar News Desk | June 30, 2024 6:54 PM

फारबिसगंज. आगामी 12 जुलाई को होने वाले एडवोकेट एसोसिएशन फारबिसगंज के चुनाव को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराये जाने को लेकर सर्वसम्मति से अधिवक्ता दिलीप वर्मा को निर्वाची पदाधिकारी मनोनीत किया गया है. जबकि चुनाव कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराये जाने को लेकर तीन सदस्य कमेटी का भी चयन किया गया है. इस कमेटी में सदस्य के रूप में अधिवक्ता तिलकधारी यादव, अनिल कुमार सिन्हा, सुमन मिश्रा को मनोनीत किया गया है. निर्वाची पदाधिकारी के पद पर मनोनीत होने के बाद अधिवक्ता दिलीप वर्मा ने चुनाव को निष्पक्ष तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में सफलतापूर्वक संपन्न कराये जाने को लेकर तीन सदस्यीय दल के अलावा अन्य अधिवक्ताओं के साथ बैठक की. बैठक के बाद अधिवक्ता श्री वर्मा ने बताया कि एडवोकेट एसोसिएशन फारबिसगंज के चुनाव के लिए 28 जून को ही अधिसूचना जारी कर दी गयी है. नामांकन की प्रक्रिया 01 जुलाई 2024 से शुरू होगी जो आगामी 03 जुलाई 2024 तक चलेगा. जबकि 04 जुलाई 2024 को नामांकन पत्रों की संवीक्षा होगी. नाम वापसी की तिथि 05 व 06 जुलाई को है. आवेदित पद के लिए अभ्यर्थियों के नाम का प्रकाशन 08 जुलाई को होगा. 12 जुलाई को सुबह 11 बजे से शाम 04 बजे तक मतदान का प्रक्रिया होगा. जबकि 12 जुलाई को ही अपराह्न 05 बजे मतगणना व परिणाम की घोषणा कर दी जायेगी. वहीं शपथ ग्रहण समारोह 15 जुलाई को संपन्न होगा. अधिवक्ता श्री वर्मा ने बताया कि संघ का ये द्विवार्षिक चुनाव है. इसमें 01 अध्यक्ष, 03 उपाध्यक्ष, 01 महासचिव, 03 संयुक्त सचिव, 03 सहायक सचिव, 01 कोषाध्यक्ष, 12 कार्यकारिणी सदस्य का चुनाव होना है जबकि मनोनीत सदस्यों की संख्या 05 है. बताया कि जहां तक नाम निर्देशन शुल्क की बात है तो अध्यक्ष,उपाध्यक्ष,महासचिव के पद के लिए 01 हजार रुपया,संयुक्त सचिव,सहायक सचिव, कोषाध्यक्ष पद के लिए 500 रुपये व कार्यकारिणी सदस्य के लिए 250 रुपये नाम निर्देशन शुल्क है, जबकि मनोनीत सदस्यों के लिए कोई शुल्क का प्रावधान नही है. निर्वाची पदाधिकारी अधिवक्ता दिलीप वर्मा ने बताया कि उक्त चुनाव में प्रस्तावक व समर्थक उक्त पद जिसका उन्होंने प्रस्ताव अथवा समर्थन किया है. उक्त पद पर अभ्यर्थी नहीं हो सकते हैं. अभ्यर्थी आपत्ति/बकाया नहीं होने अर्थात नो ड्यूज नाम निर्देशन रसीद पर अनिवार्य रूप से अंकित व संयोजक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए. उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र व नाम निर्देशन शुल्क संघ के संयोजक से प्राप्त व भुगतान किया जा सकता है. नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के समय निर्वाची पदाधिकारी के सम्मुख अभ्यर्थी स्वयं व प्रस्तावक व समर्थक को सशरीर रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है. बैठक में निर्वाची पदाधिकारी अधिवक्ता दिलीप वर्मा के अलावा मनोनीत तीन सदस्यीय दल के सदस्यों में अधिवक्ता अनिल कुमार सिंहा, तिलकधारी यादव, सुमन मिश्रा के अलावा अधिवक्ता तरुण सिन्हा, सतेंद्र कुमार, अरविंद कर्ण, भास्कर देव, सुरेश प्रसाद साह सहित अन्य मौजूद थे.

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