पिस्तौल व गोली बरामदगी मामले में दो युवकों को तीन-तीन साल की सजा
दो युवकों को तीन-तीन साल की सजा
प्रतिनिधि, अररिया व्यवहार न्यायालय अररिया के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विकास कुमार की अदालत ने आर्म्स बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर कुर्साकांटा रजौला का रहनेवाला 32 वर्षीय आनंद ठाकुर पिता ईश्वर ठाकुर व रानीगंज के जगता खरसाही के 38 वर्षीय मनीष कुमार महतो पिता विशेश्वर महतो को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है. दोनों आरोपियों को कारावास की सजा के अलावा जुर्माना के रूप में विभिन्न धाराओं में आर्थिक दंड भी लगाया गया है. यह सजा जीआर 2082/2021 में सुनायी गयी है. इस संबंध में अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी (एसडीपीओ) इमरान अहमद ने बताया कि 10 अगस्त 2021 को जिले के फारबिसगंज अनुमंडल के सुभाष चौक पर दोनों आरोपियों के पास से सरकारी सेवक द्वारा एक देसी लोडेड पिस्तौल व गोली सहित बरामद किया गया. सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी (एसडीपीओ) इमरान अहमद ने अधिक से अधिक सजा देने की अपील की. जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता मोजाहिद हुसैन, अमर कुमार, मृत्युंजय कुमार सिन्हा व महेश चौपाल ने कम से कम सजा देने की गुहार लगाई. शराब मामले का आरोपी गिरफ्तार परवाहा. बौंसी पुलिस ने शराब बरामदगी मामले में फरार चल रहे कांड संख्या 215/24 के आरोपी को रविवार की रात्रि गुप्त सूचना पर गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी मझुआ वार्ड संख्या 14 निवासी श्रवण ऋषिदेव बताया जाता है. बौंसी थानाध्यक्ष विकास पासवान ने गिरफ्तार आरोपी से आवश्यक पूछताछ के बाद सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है