उत्तरप्रदेश के शराब धंधेबाज को आठ वर्षों की सजा

एक जुलाई, 2024 को जगदीशपुर थाना अंतर्गत नयका टोला एनएच 319 ओवरब्रिज के नीचे से बरामद हुई थी शराब

By Prabhat Khabar News Desk | December 6, 2024 10:18 PM

आरा.

ट्रैक्टर के डाला से 870. 600 लीटर अंग्रेजी शराब बरामदगी के एक मामले में द्वितीय उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार शर्मा ने शुक्रवार को उत्तरप्रदेश राज्य के बलिया जिला क्षेत्र के दोकटी थाना अंतर्गत वाजितपुर (दलनछपरा) गांव निवासी आरोपित गोलू कुमार पासवान पिता विजय पासवान को आठ वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माना की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से उत्पाद अनन्य विशेष लोक अभियोजक जुगेश्वर प्रसाद उर्फ हीरा ने बहस किया था. उत्पाद विभाग के एपीपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि उत्पाद जगदीशपुर थाना के मद्य निषेध सब इंस्पेक्टर अजित कुमार ने एक जुलाई, 2024 को जगदीशपुर थाना अंतर्गत नयका टोला एनएच 319 ओवरब्रिज के नीचे एक ट्रैक्टर के डाला से 870 लीटर 600 एमएल अंग्रेजी शराब के साथ गोलू कुमार पासवान को गिरफ्तार किया था. उक्त शराब के बरामदगी को लेकर उत्पाद जगदीशपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. अभियोजन की ओर से चार गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद द्वितीय उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार शर्मा ने दोषी पाते हुए आरोपित गोलू कुमार पासवान को आठ वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.

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