शराब के धंधेबाज को कोर्ट ने सुनायी 10 वर्षों की सजा
पूर्व में भी 14 सितंबर, 2022 को थी मिली थी सजा
आरा.
30 लीटर देसी शराब बरामदगी के एक मामले में द्वितीय उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार शर्मा ने मंगलवार को नवादा थाना क्षेत्र के जवाहर टोला निवासी आरोपित मंजीत कुमार पिता अर्जुन पासवान को 10 वर्ष का सश्रम कैद व पांच लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. इसके पूर्व उक्त आरोपित को शराब के साथ पकड़े जाने पर प्रथम अनन्य विशेष उत्पाद कोर्ट से दिनांक 14 सितंबर, 2022 को नवादा थाना कांड संख्या 3/22 में सजा हुई थी. अभियोजन की ओर से उत्पाद अनन्य विशेष लोक अभियोजक जुगेश्वर प्रसाद उर्फ हीरा ने बहस किया था. उत्पाद विभाग के एपीपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि उत्पाद सदर थाना के तत्कालीन मद्य निषेध सहायक अवर निरीक्षक अजित कुमार यादव ने एक सितंबर, 2022 को नवादा थानांतर्गत धोबी घाटवा से एक स्कूटी पर 30 लीटर महुआ शराब के साथ मंजित कुमार को गिरफ्तार किया था. उक्त शराब की बरामदगी को लेकर उत्पाद सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. उत्पाद अनन्य विशेष लोक अभियोजक हीरा ने बताया कि अभियोजन की ओर से चार गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद द्वितीय उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार शर्मा ने मद्यनिषेध व उत्पाद एक्ट की धारा 30 (ए) तथा धारा 30 का प्रावधान (ख) के तहत दोषी पाते हुए आरोपित मंजीत कुमार को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व पांच लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है