गांजा तस्करी में दो दोषियों को 10 वर्षों की सजा
बीडीओ के नेतृत्व में हुई छापेमारी के दौरान बरामद हुआ था 13 किलो गांजा
आरा. गांजा की तस्करी करने के एक मामले में एडीजे-10 देवानंद मिश्रा ने शुक्रवार को दो आरोपितों को 10 – 10 वर्षों के सश्रम कैद एवं एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक राणा प्रताप सिंह ने बहस किया था. उन्होंने बताया कि आठ जनवरी, 2022 को कोईलवर के तत्कालीन बीडीओ विजय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में कोईलवर थाना के तत्कालीन प्रभारी सब इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने सकड्डी गांव के पूरब टोला के हनुमान मंदिर के समीप छापेमारी कर करीब 13 किलो गंजा ट्रॉली बेग में ले जाते हुए ओड़िशा के कारापुट जिला अंतर्गत बेहरागुंडा निवासी सुरेंद्र सुना एवं वैशाली जिला अंतर्गत बेलगुड़ा निवासी मुन्नी देवी को गिरफ्तार किया था. अभियोजन की ओर से चार गवाहों की गवाही हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने गांजा रखने का दोषी पाते हुए एनडीपीएस की धारा के तहत आरोपित सुरेंद्र सुना व मुन्नी देवी को उक्त सजा सुनायी. विभिन्न मामलों में 34 आरोपित गिरफ्तार : आरा. जिले भर में चले छापेमारी अभियान में शुक्रवार को पुलिस ने 34 आरोपितों को गिरफ्तार किया है. जानकारी के अनुसार पुलिस पर हमला में चार, हत्या के प्रयास में दो, वारंट में 9, शराब कांड में 18 शामिल हैं. वहीं, 171 लीटर देसी शराब बरामद की गयी. जबकि 500 लीटर महुआ पाश को नष्ट किया गया. इधर 33 वारंट तथा दो कुर्की का निष्पादन किया गया. वाहन चेकिंग के दौरान 1026 वाहनों की जांच की गयी, जिनसे जुर्माने के रूप में 286000 रुपये की वसूली की गयी. अन्य बरामदगी में अवैध बालू लदा ट्रक एक, अपहृता एक, भट्ठी ध्वस्त एक शामिल है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है