भोजपुर के पूर्व एसपी राकेश दूबे किये गये निलंबन मुक्त, मिली राहत

इओयू ने राकेश दूबे पर ही अवैध बालू खनन में शामिल होने का लगाया था आरोप

By Prabhat Khabar News Desk | May 22, 2024 4:32 PM

आरा. भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस)अधिकारी और आरा के पूर्व एसपी राकेश कुमार दूबे को राज्य सरकार से राहत मिली, उन्हें निलंबन मुक्त कर दिया गया.इस संबंध में बुधवार को गृह विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया. आइपीएस अधिकारी राकेश कुमार दूबे पिछले 34 माह से निलंबित थे. 27 जुलाई, 2021 को उन्हें निलंबित किया गया था. उन पर भोजपुर के एसपी रहते हुए बालू के अवैध खनन और बालू माफियाओं से सांठ-गांठ के आरोप लगा था, उसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था. गृह विभाग ने राकेश दूबे को पुलिस मुख्यालय में योगदान देने का निर्देश दिया है. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश के बाद राज्य सरकार ने राकेश दूबे को निलंबन से मुक्त किया है. इओयू ने राकेश दूबे पर ही अवैध बालू खनन में शामिल होने का लगाया था आरोप : मालूम हो कि भोजपुर के एसपी रहे राकेश दूबे अवैध बालू खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे थे. इसी दौरान इओयू ने राकेश दूबे पर ही अवैध बालू खनन में शामिल होने का आरोप लगाया. इओयू के आरोप के बाद राकेश दूबे को 27 जुलाई 2021 को पहले 60 दिनों के लिए निलंबित किया गया. उसके बाद फिर से 1 बार 4 महीने और 3 बार 6-6 महीने के लिए निलंबन अवधि को बढ़ाया गया. राकेश दूबे ने 2 साल के बाद कोर्ट और केंद्रीय गृह मंत्रालय में अपील की. जिसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को निलंबन की समीक्षा करने का निर्देश दिया. लेकिन राज्य सरकार ने 12 जनवरी को फिर से 6 महीने के लिए 10 जुलाई तक निलंबित रखने का आदेश जारी किया था.जिसके खिलाफ राकेश दूबे ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में बिहार सरकार के फैसले के खिलाफ अपील की. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने 9 फरवरी को राकेश दूबे के निलंबन को समाप्त करने का आदेश दिया. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश के बाद राकेश दूबे का 22 मई को निलंबन रद्द कर दिया गया. हालांकि राकेश दूबे के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलती रहेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version