आरा. चर्चित भाजपा नेता विशेश्वर ओझा हत्याकांड में अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज किशोर ने मंगलवार को आरोपित दो भाइयों समेत अन्य को सजा का ऐलान कर दिया है. आरोपित ब्रजेश मिश्रा व हरेश मिश्रा को सश्रम उम्रकैद व कुल 85 – 85 हजार रुपया अर्थदण्ड तथा शेष पांच आरोपियों को दस – दस वर्ष सश्रम कैद व कुल 35 – 35 हजार रुपया अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है.
विशेश्वर ओझा हत्याकांड में सजा का ऐलान
विशेश्वर ओझा हत्याकांड मामले में सजा का ऐलान सोमवार को कर दिया गया. दो दोषियों को सश्रम उम्रकैद के साथ आर्थिक दंड तो पांच दोषियों को 10-10 साल की सश्रम कैद और आर्थिक दंड मिला है. उम्रकैद की सजा पाने वाले दोनों दोषी आपस में सगे भाई हैं. ब्रजेश मिश्रा और हरेश मिश्रा इस हत्याकांड में आरोपित थे जिन्हें दोषी पाया गया था. दोनों जेल में बंद हैं. बता दें कि आधा दर्जन आरोपित इस मामले में बरी भी हो चुके हैं. पूर्व में हुई सुनवाई में साक्ष्य के अभाव में इन्हें बरी किया गया था.
क्या है मामला..
12 फरवरी 2016 को भाजपा नेता विशेश्वर ओझा की हत्या कर दी गयी थी. विशेश्वर ओझा एक शादी समारोह में शरीक होकर वापस लौट रहे थे. सोनवर्षा गांव के पास घात लगाकर बैठे उक्त आरोपितों ने उनकी गाड़ी को रुकवाया और उनपर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी थी. इस हमले में भाजपा नेता की मौत हो गयी थी जबकि उनके साथी जख्मी हुए थे. इस हत्याकांड मामले में मृतक के भतीजे ने बयान दर्ज करवाया था. जिसके आधार पर केस दर्ज हुआ था. जिसमें सोनवर्षा गांव के ही दो सगे भाई हरेश व ब्रजेश मिश्रा समेत अन्य को नामजद आरोपित बनाया गया था.
मुख्य गवाह की भी हो चुकी है हत्या
विशेश्वर ओझा हत्याकांड में सजा के ऐलान का इंतजार पीड़ित परिवार को बेसब्री से था. बता दें कि वर्ष 2018 में विशेश्वर ओझा हत्याकांड के मुख्य गवाह कमल किशोर मिश्रा की भी हत्या कर दी गयी थी. सोनवर्षा गांव में ही उनके घर के पास ही उन्हें गोली मार दी गयी थी. तब कमल किशोर मिश्रा पशु का चारा लाने जा रहे थे. इस हत्याकांड को लेकर मृतक के पिता ने गांव के ही कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था. मुख्य गवाह के हत्याकांड मामले में पूर्व में ही दोषियों को सजा सुनाई जा चुकी है.