दुष्कर्म व सेक्स रैकेट के मामले में फरार राजद विधायक पर घोषित होगा इनाम, 4.90 करोड़ रुपये की संपत्ति हुई जब्त
सेक्स रैकेट के मामले में फरार चल रहे संदेश के राजद विधायक अरुण यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. उनकी चल व अचल संपत्ति जब्त की जा रही है. साथ ही उन पर इनाम घोषित करने का प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा गया है. मंगलवार को प्रेसवार्ता कर एसपी सुशील कुमार ने बताया कि विधायक की चार करोड़ 90 लाख की संपत्ति जब्त कर ली गयी है और कारवाई अभी जारी है. हालांकि, जब्त संपत्ति का यह सरकारी मूल्य है. बाजार मूल्य लगभग 12 करोड़ बताया जा रहा है.
सेक्स रैकेट के मामले में फरार चल रहे संदेश के राजद विधायक अरुण यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. उनकी चल व अचल संपत्ति जब्त की जा रही है. साथ ही उन पर इनाम घोषित करने का प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा गया है. मंगलवार को प्रेसवार्ता कर एसपी सुशील कुमार ने बताया कि विधायक की चार करोड़ 90 लाख की संपत्ति जब्त कर ली गयी है और कारवाई अभी जारी है. हालांकि, जब्त संपत्ति का यह सरकारी मूल्य है. बाजार मूल्य लगभग 12 करोड़ बताया जा रहा है.
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इडी करेगी संपत्ति जांच :
इसको लेकर इडी को भी संपत्ति जांच करने का जिम्मा दिया गया है. विधायक के पास इतनी संपत्ति कहां से आयी, इसकी जांच चल रही है. इनके सभी प्लॉटों को जिला प्रशासन ने जब्त करने के बाद वहां बोर्ड टांग दिये हैं. साथ ही विधायक के नारायणपुर पीएनबी और पियानिया पीएनबी के खातों को फ्रीज कर दिया गया है. खातों में 14 लाख 80 हजार 439 रुपये जमा हैं. कोर्ट के आदेश पर विधायक को पहले ही फरार घोषित किया गया है. साथ ही उन पर इनाम घोषित करने का प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा गया है. हालांकि, एसपी सुशील कुमार ने पहले से पांच हजार का इनाम घोषित किया है. विधायक जिले के 13 कांडों में पहले से ही अभियुक्त हैं.
नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप :
बता दें कि 19 जुलाई, 2019 को नगर थाने में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने और उसे सेक्स रैकेट में शामिल करने के मामले में पीड़िता के भाई के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इस मामले में पुलिस ने सेक्स रैकेट की संचालिका अनिता दवी, संजीत कुमार उर्फ छोटू, अमरेश कुमार सिंह, संजय कुमार उर्फ जीजा जी उर्फ पंडित जी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस कांड के अप्राथमिकी अभियुक्त राजद विधायक अरुण यादव घटना के बाद से फरार चल रहे हैं. इस मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम आरके सिंह के आदेश पर फरार विधायक के चल-अचल संपत्ति कुर्क की कार्रवाई की गयी है. साथ ही विधानसभा के सचिव और विधानसभा के अध्यक्ष को भी पत्र लिखकर अवगत कराया गया है.
Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya