हत्या के प्रयास के मामले में आरोपित को सात वर्षों की सजा
पांच जुलाई 2022 को सहार के अनुआ गांव में हुई थी घटना
आरा.
हत्या के प्रयास के एक मामले में पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुप्रिया सिंह ने गुरुवार को आरोपित पप्पू शर्मा को सात वर्षों की कठोर कारावास व जुर्माना की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक नागेश्वर दुबे व एपीपी सियाराम सिंह ने बहस किया था. एपीपी सियाराम सिंह ने बताया कि पांच जुलाई 2022 को सहार थानांतर्गत अनुआ गांव निवासी संतोष शर्मा के घर में घुसकर उसे गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था. घटना को लेकर संबंधित थाना में उसी गांव के पप्पू शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. घटना का कारण विवाद बताया गया था. अभियोजन की ओर से सात गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने घर में घुसकर पिस्तौल से गोली मारकर हत्या के प्रयास करने का दोषी पाते हुए उक्त आरोपित को सात वर्षों की कठोर कारावास व कुल 12 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है