14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

छेड़खानी के मामले में दोषी को एक वर्ष की सजा

27 नंबर, 2022 को नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी

आरा. 15 वर्षीया लड़की साथ छेड़खानी के मामले में पॉस्को के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे षष्टम अरविंद कुमार सिंह ने बुधवार को दोषी बबलू कुमार सिंह को एक वर्ष की कारावास एवं कुल 53 हजार 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से पॉस्को के विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि अजीमाबाद थाना क्षेत्र के पीड़िता जब भी स्कूल या कोचिंग जाती थी, तब बबलू कुमार सिंह उसके साथ छेड़खनी करता था. तंग आकर पीड़िता ने अपने पिता व भाई को सारी बातें बतायीं. घटना को लेकर 27 नंबर, 2022 को नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने नाबालिग के साथ छेड़खानी करने का दोषी पाते हुए आरोपित बबलू कुमार सिंह को उक्त सजा सुनयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें