हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद
मार्च, 2020 में प्रेम प्रसंग में की गयी थी युवक हरेकृष्ण की हत्या
आरा. प्रेमी की हत्या के एक मामले तृतीय अपर जिला और सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र सिंह ने आरोपित राजेंद्र सिंह को सश्रम उम्रकैद एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक नागेश्वर दुबे व सियाराम सिंह ने बहस किया था. अपर लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि रात्रि 11/12 मार्च, 2020 को शाहपुर थाना अंतर्गत महरजा गांव निवासी हरेकृष्ण कुमार को मार पीटकर हत्या कर दी गयी थी. घटना को लेकर मृतक के पिता विक्रमा सिंह ने राजेंद्र सिंह समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. घटना का कारण बताया गया था कि आरोपित पटना में रहता था. हरेकृष्ण कुमार भी पटना में रहकर पढ़ाई की तैयारी करता था. एक ही गांव का होने के कारण उसके घर पर आता जाता था. प्रेम प्रसंग को लेकर आरोपी सूचक को घटना से पहले कई बार धमकी भी दी थी. पीपी नागेश्वर दुबे ने बताया कि गांव में होली के अवसर पर चइता हो रहा था. 11 मार्च की रात्रि लगभग 9:30 बजे घर से मोबाइल द्वारा उसे बुलवाया गया और मारपीट कर हरेकृष्ण की हत्या कर दी गयी. उसका शव मंदिर के समीप अगले दिन मिला था. पुलिस ने अनुसंधान के दौरान कॉल डिटेल में उस दिन अंतिम कॉल पाया था. साथ ही राजेंद्र सिंह के कुर्ते पर मृतक का खून पाया गया था. उन्होंने बताया कि प्रेम प्रसंग को लेकर घर से बुलाकर उसकी हत्या कर दी गयी. अभियोजन की ओर से सात गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद तृतीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने हत्या करने का दोषी पाते हुए राजेंद्र सिंह को उक्त सजा सुनायी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है