हत्या के मामले में दोषी को मिली आजीवन कारावास की सजा

27 अप्रैल 2017 को नवादा थाना अन्तर्गत महाराणा प्रताप नगर निवासी मुनु सिंह को उसी मुहल्ले स्थित उसके भाई की फर्नीचर के दुकान के समीप गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था

By Prabhat Khabar News Desk | April 18, 2024 10:28 PM

आरा. हत्या के एक मामले में एडीजे -13आदित्य सुमन ने आरोपित संकटमोचन नगर निवासी ममलेश सिंह को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन पदाधिकारी सह अपर लोक अभियोजक माणिक कुमार सिंह ने बहस किया था. उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल 2017 को नवादा थाना अन्तर्गत महाराणा प्रताप नगर निवासी मुनु सिंह को उसी मुहल्ले स्थित उसके भाई की फर्नीचर के दुकान के समीप गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था. इलाज के लिए पटना ले जाने के दौरान जख्मी की मौत हो गयी थी. घटना को लेकर मृतक के बड़े भाई विश्वनाथ सिंह ने ममलेश सिंह व पिंटू सिंह समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें कहा गया था कि उसका भाई दुकान के समीप पेड़ के नीचे बैठकर अपने साथियों से बात कर रहा था. इसी दौरान उक्त आरोपित अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिल से आकर उसके भाई पर गोली चलाने लगे. गोली लगने से जख्मी हो गया. पटना ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गयी. अभियोजन की ओर से कोर्ट में दस गवाह की गवाही हुई थी. फैसला के दिन आरोपित पिंटू सिंह कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट द्वारा उसके विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद एडीजे – 13 श्री सुमन ने हत्या करने का दोषी पाते हुए भादवि की धारा 302/34 के तहत ममलेश सिंह को उक्त सजा सुनाई.

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