हत्या के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास
ससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषि कुमार सिंह ने सुनायी सजा
आरा.
हत्या व हत्या के प्रयास करने के एक मामले में एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषि कुमार सिंह ने सोमवार को चार आरोपियों को दोषी पाते हुए कठोर आजीवन कारावास व प्रत्येक को डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से एसी-एसटी के विशेष लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार सिंह ने बहस किया था. उन्होंने बताया कि पांच अक्तूबर, 2021 को उदवंतनगर (गजराज गंज )थानांतर्गत चौकीपुर गांव निवासी अनुसूचित जाति के अनिल चौधरी व उसका दोस्त दिवाकर प्रकाश उर्फ सोनू घूमने के लिए जगजीवन हॉल्ट गये हुए थे. लौटने के दौरान शाम में हाॅल्ट के समीप बांध पर आपसी विवाद को लेकर मौलाना चक निवासी दारोगा यादव उर्फ अर्जुन यादव व बड़का गांव निवासी विक्रम यादव उर्फ सिंघानिया समेत चार लोगों ने फायरिंग की. गोली लगने से दिवाकर प्रकाश की मौत हो गयी. जबकि गोली लगने से सूचक अनिल चौधरी गंभीर रूप से जख्मी हो गया. घटना को लेकर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. अभियोजन की ओर से पांच गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषि कुमार सिंह ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद हत्या तथा हत्या के प्रयास करने का दोषी पाते हुए आरोपित दारोगा यादव उर्फ अर्जुन यादव, विक्रम यादव उर्फ सिंघानिया, दीनानाथ कुमार व निरंजन कुमार को कठोर आजीवन कारावास तथा प्रत्येक दोषी को डेढ़ लाख रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है