25.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

गैंग रेप के मामले में तीन दोषियों को कोर्ट ने सुनायी 20 वर्षों की सजा

31 मार्च, 2022 को हुआ था हादसा

आरा.

15 वर्षीया एक किशोरी के साथ गैंग रेप करने के मामले में पॉस्को के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे षष्टम अरविंद कुमार सिंह ने मंगलवार को चांदी थाना अंतर्गत भदवर गांव निवासी आरोपित मंतोष कुमार व बिट्टू कुमार तथा कोईलवर थाना अंतर्गत सकड्डी गांव निवासी राजा उर्फ सुखदेव राय को दोषी पाते हुए 20 – 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से पॉस्को के विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि 31 मार्च, 2022 को पीड़िता अपने दोस्त के बुलावे पर अपने गांव से चांदी थाना स्थित बाजार गयी थी, लेकिन वहां पर उसकी दोस्त नहीं मिली. तभी उसके दोस्त से मिलवाने का झांसा देकर मंतोष कुमार व बिट्टू कुमार ने उसे पुल के किनारे बने कमरे में ले गये. जहां पर पहले से राजा उर्फ सुखदेव राय मौजूद थे. उक्त तीनों ने किशोरी के साथ रेप किया. उसके बाद पीड़िता को सकड्डी मोड़ पर फेंक दिया. गीधा ओपी की पुलिस ने पीड़िता को उठाकर अस्पताल लेकर गयी. जहां उसका इलाज हुआ. पीड़िता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी. अभियोजन की ओर से कोर्ट में सात गवाहों की गवाही हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने नाबालिग को लेजाकर उसके साथ सामूहिक रेप करने का दोषी पाते हुए आरोपित मंतोष कुमार, बिटू कुमार व राजा उर्फ सुखदेव राय को दोषी पाते हुए 20-20 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 15 -15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें