हत्या के प्रयास मामले में दो दोषियों को 10-10 वर्षों की सुनायी गयी सजा

21 मार्च, 2020 को अगिआंव बाजार थाना के खननी कला गांव में हुई थी घटना

By Prabhat Khabar News Desk | February 14, 2025 10:06 PM

आरा.

आपसी दुश्मनी को लेकर हत्या के प्रयास करने के एक मामले में पंचम अपर जिला और सत्र न्यायाधीश सुप्रिया सिंह चौहान ने शुक्रवार को दो दोषियों को 10-10 वर्षों के कठोर कारावास एवं प्रत्येक को कुल 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक नागेश्वर दुबे व सियाराम सिंह ने बहस किया था. अपर लोक अभियोजक ने बताया कि 21 मार्च, 2020 को अगिआंव बाजार थाना अंतर्गत खननी कला गांव निवासी अभिषेक कुमार सुबह में नहर के किनारे से घूमकर गांव वापस लौटने के दौरान मोटरसाइकिल पर दो सवार ने गोली मारकर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था. घटना को लेकर नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. घटना का आपसी दुश्मनी बताया गया था. अभियोजन की ओर से सात गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद पंचम अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने गोली मारकर हत्या के प्रयास करने का दोषी पाते हुए वीरबहादुर सिंह व रणजीत सिंह को उक्त की सजा सुनायी.

गैर इरादतन हत्या के मामले में चार दोषियों को कारावास की सजा :

आरा. गैर इरादतन हत्या के एक मामले में एडीजे -13 आदित्य सुमन ने शुक्रवार को मुफ्फसिल थानांतर्गत सारंगपुर गांव निवासी आरोपित बछडू चौधरी को 10 वर्षों का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड तथा तीन दोषियों को एक-एक वर्ष की सजा सुनायी. लोक अभियोजक नागेश्वर दुबे व अपर लोक अभियोजक नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बहस किया था. अपर लोक अभियोजक ने बताया कि 21 जनवरी, 2021 को मुफ्फसिल थानान्तर्गत सारंगपुर गांव निवासी विकास चौधरी के घर रात्रि में जाकर दोषियों ने उसे रॉड व ईंट से मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था. इलाज के लिए ले जाने के दौरान विकास चौधरी की मौत हो गयी. घटना को लेकर थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.

अभियोजन की ओर से कोर्ट में सात गवाहों की गवाही हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद एडीजे – 13 सुमन ने गैर इरादतन हत्या करने का दोषी पाते हुए बछडू चौधरी को 10 वर्षों का कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड तथा 323 भादवि के धारा के तहत राजकुमारी देवी, फागू चौधरी व तूफान चौधरी को एक-एक वर्ष की सजा सुनायी.

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