आरा.
17 वर्षीया एक लड़की को ले जाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या करने के मामले में पॉस्को के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे षष्टम अरविंद कुमार सिंह ने बुधवार को आयर थाना अंतर्गत रतनपुर गांव निवासी आरोपित नंदजी मुसहर, जगदीशपुर थानांतर्गत कोकिला गांव निवासी मोख्तार मुसहर व चैत मुसहर को दोषी पाते हुए कठोर आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से पॉस्को के विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि 11 मार्च, 2022 को आरोपित नंदजी मुसहर की पत्नी ने सूचक के घर से लड़की को बहला फुसला कर अपने घर ले गयी. करीब 6- 7 दिन बीत जाने के बाद लड़की का मोबाइल बंद आ रहा था. पीड़िता के घरवाले नंदजी मुसहर के घर गये. उसके घर पर ताला बंद था. खोजबीन करने के बाद कोई पता नहीं चला, तो लड़की के घरवाले आरा नवादा थाना में प्राथमिकी दर्ज करवायी. पुलिस ने नंदजी मुसहर से जब पूछताछ की, तो उसने स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि उसने मोख्तार मुसहर, चैत मुसहर, विकास मुसहर, गोलनका मुसहर व धिनधा मुसहर के साथ मिलकर पीड़िता के साथ बलात्कार करने के बाद उसका गला दबाकर हत्या कर दी है. पुलिस ने उसके निशानदेही पर मिट्टी खोदकर उसका शव बरामद किया था. विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि कोर्ट में तीन अन्य आरोपितों का अलग ट्रायल चल रहा है. अभियोजन की ओर से कोर्ट में 15 गवाहों की गवाही हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने नाबालिग लड़की को ले जाकर सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर साक्ष्य मिटाने का दोषी पाते हुए आरोपित नंदजी मुसहर, मोख्तार मुसहर व चैत मुसहर को कठोर आजीवन कारावास समेत अन्य सजा सुनायी. साथ ही कुल 35-35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है