आरा.
17 वर्षीया किशोरी का अपहरण करने के एक मामले में पॉस्को के विशेष न्यायाधीश सह षष्टम एडीजे अरविंद कुमार सिंह ने शुक्रवार को दोषी विकास कुमार को तीन वर्ष छह माह की कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से पाॅस्को के विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि 13 जुलाई, 2022 को पीरो क्षेत्र के एक 17 वर्षीया किशोरी घर से ट्यूशन पढ़ने बिक्रमगंज गयी थी. इसी दौरान रास्ते में हसनबाजार ओपी क्षेत्र के विकास कुमार ने जबरदस्ती स्काॅर्पियो गाड़ी पर बैठाकर उसे अपहरण कर लिया. घटना को लेकर पीरो (हसन बाजार) थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. कुछ दिन के बाद पीड़िता को मुगलसराय छोड़ दिया. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने भादवि की धारा 363 के तहत दोषी पाते हुए विकास कुमार को उक्त सजा सुनायी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है