आरा : रेलवे के रैक प्वाइंट से सामान के लोडिंग व अनलोडिंग तथा कंपनियों के गोदामों तक सामान को पहुंचाने के लिए मजदूरों व पर्यवेक्षकों का पास बनाया जायेगा. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपातकालीन समूह की बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में जिलाधिकारी रौशन कुशवाहा ने जिले के तीनों अनुमंडल पदाधिकारियों को कोरोना वायरस के रोकथाम को लेकर परिवहन संचालन से संबंधित निर्देश दिया है.उत्पादन का चेन बनाये रखने के लिए जरूरी है परिवहनउन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त स्टील एवं अन्य सामग्रियों के उत्पादन के सप्लाइ चैन को बनाये रखने के लिए संबंधित होलसेलर व रिटेलर के पास सामग्री के लोडिंग व अनलोडिंग की अनुमति दी गयी है.
वहीं, रेलवे के रेक प्वाइंट पर आने-जानेवाली सामग्रियों की लोडिंग व अनलोडिंग तथा गोदाम तक पहुंचाने की भी अनुमति दी गयी है. नल-जल योजना से संबंधित सामग्रियों को फैक्टरी से गोदाम तथा वहां से कार्य स्थल तक परिवहन पर रोक नहीं रहेगी.जबकि मक्का से संबंधित स्टाॅक फैक्टरी में उत्पादित सामग्रियों की लोडिंग एवं अनलोडिंग भी अब की जायेगी. जिलाधिकारी ने आरा सदर अनुमंडल, जगदीशपुर अनुमंडल व पीरो अनुमंडल के अनुमंडलाधिकारियों को सामान के लोडिंग व अनलोडिंग को लेकर गाइडलाइन जारी किया है.
इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियम व सैनिटाइजेशन के नियम को संबंधित फर्म के माध्यम से पालन कराने का निर्देश दिया है.आकलन कर सीमित संख्या में निर्गत होंगे पासजिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कार्य का आकलन कर तथा मजदूरों की आवश्यकता का आकलन कर सीमित संख्या में मजदूरों का पास निर्गत करें.कार्यस्थल पर साबुन व मास्क कराना होगा उपलब्धनियोजकों व ठेकेदारों को मजदूरों के लिए कार्यस्थल पर ही साबुन, मास्क, पानी एवं सैनिटाइजर उपलब्ध कराना होगा. ठेकेदारों को सुनिश्चित करना होगा कि कार्य के दौरान मजदूर आपस में दूरी बनाकर रखें.हेल्थ चेकअप कराने का निर्देशजिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि ठेकेदारों द्वारा मजदूरों का समय-समय पर हेल्थ चेकअप कराया जाना चाहिए. अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कड़ाई से इन नियमों का पालन कराया जाये.