अरवल : जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्र के मतगणना के दौरान और बाद तक विधि व्यवस्था के लिए संयुक्त आदेश जारी कर सुरक्षा के थ्री टीयर पद्धति लागू की गयी है. इसके तहत जिले के ग्यारह स्थानों पर दंडाधिकारी , पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गयी है. सुरक्षा के पहले स्तर में गोदानी सिंह कॉलेज के संपर्क पथ बैरियर के समीप ,कॉलेज परिसर में आने-जाने वाले बैरियर के पास विद्युत कार्यालय परिसर में प्रतिनियुक्ति की गयी है.
सुरक्षा के द्वितीय स्तर के तहत कॉलेज के पश्चिमी द्वार राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता के समीप कॉलेज के उतरी द्वार, कॉलेज परिसर के अंदर बाहरी भाग में तथा तृतीय स्तर पर दोनों विधानसभा मतगणना कक्ष के बाहर ,कॉलेज के प्रथम तल में जाने वाले रास्ते के पास दंडाधिकारी ,पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गयी है.
इसके अलावा भगत सिंह चौक , भदासी मोड़ के पास स्टैटीक बलों की प्रतिनियुक्ति की गयी है. संयुक्त आदेश में अहियापुर से बैदराबाद बस स्टैंड, भगत सिंह चौक से मोथा तक तथा विद्युत कार्यालय से एनएच 110 तक अलग -अलग टुकड़ी में पैदल गश्त दल की प्रतिनियुक्ति की गयी है. संयुक्त आदेश में मतगणना कक्ष में अनाधिकार प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है. अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता ,गणन अभिकर्ता तथा गणन कर्मी को बगैर पहचान पत्र के प्रवेश पर रोक लगायी गयी है.
मतगणना परिसर में प्रेक्षक, जिला पदाधिकारी , पुलिस अधीक्षक ,निर्वाची पदाधिकारी तथा मतगणना कार्य में संलग्न पदाधिकारी ,कर्मी के वाहन से जाने पर छुट दी गयी है. लेकिन इसके विपरित राजनीतिक दल अथवा सामान्य एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति के वाहन पर प्रतिबंध लगाये गये हैं. मतगणना हॉल में जाने के पूर्व सघन जांच एवं मेटल डीटेक्टर से सभी को जांच करने के बाद अंदर जाने देने का निर्देश है. यदि गणना अभिकर्ता बाहर जाते हैं तो उन्हें पुन: प्रवेश पर रोक लगायी गयी है.
संयुक्त आदेश में माननीय मंत्री (केंद्र राज्य) को गणना अभिकर्ता नहीं बनाया जायेगा. किसी भी मंत्री को मतगणना केंद्र के अंदर नहीं जाने दिया जायेगा. उक्त आशय की जानकारी जिला सूचना पदाधिकारी सत्येंद्र प्रसाद ने दी.