आपसी सहमति के आधार पर होगा मामले का निबटारा

अरवल : राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में मामले के निष्पादन को लेकर जिला पदाधिकारी आलोक रंजन घोष की अध्यक्षता में सभाकक्ष में बैठक हुई. बैठक में जिला पदाधिकारी ने कहा कि उच्चतर न्यायालय के आदेश के आलोक में बारह दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा. यह जिले में पहली […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 29, 2015 5:42 AM

अरवल : राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में मामले के निष्पादन को लेकर जिला पदाधिकारी आलोक रंजन घोष की अध्यक्षता में सभाकक्ष में बैठक हुई. बैठक में जिला पदाधिकारी ने कहा कि उच्चतर न्यायालय के आदेश के आलोक में बारह दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा.

यह जिले में पहली बार अरवल सिविल कोर्ट में लगाया जायेगा. इस लोक अदालत में बैंक, विद्युत ,मनरेगा, टेलिफोन,अंचल कार्यालय ,अनुमंडल कार्यालय इत्यादि से संबंधित मामले का निष्पादन किया जायेगा, जो नि:शुल्क होगा. मामले का निष्पादन दोनो पक्षों की सहमती के आधार पर किया जायेगा.

इस फैसले के विरुद्ध कहीं भी किसी भी न्यायालय में अपील स्वीकार नहीं की जायेगी. वहीं डीएम ने मुख्यमंत्री के जनता दरबार के 107 मामले एवं जिला जनता दरबार के पैतीस सौ मामले को दस दिनों केे अंदर निष्पादित करने का निर्देश दिया. बैठक में डीडीसी विन्देश्वरी प्रसाद एडीएम. नरेंद्र प्रसाद सिंह,एसडीओ. सतेंद्र कुमार ,डीएसडी अशोक कुमार त्रिपाठी के अलावा सभी बीडीओ,सीओ के साथ-साथ पदाधिकारी मौजूद थे.

उन्होंने पदाधिकारियों को मामले के दोनों पक्षों को लेकर अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री जनता दरबार के 107 लम्बित मामले तथा जिला जनता दरबार के 3500 लम्बित मामले संबंधित पदाधिकारी को अविलंब निष्पादित करने का निर्देश दिया.

बैठक में डीडीसी विन्देश्वरी प्रसाद, एडीएम नरेंद्र प्रसाद सिन्हा, एसडीओ सत्येंद्र कुमार,जिला आपूर्ति पदाधिकारी अशोक कुमार त्रिपाठी ,डीपीआरओ सत्येंद्र प्रसाद डीसीएलआर राकेश कुमार समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

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