अरवल (ग्रामीण) : राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पर्षद आम चुनाव में नो ड्यूज सर्टिफिकेट जमा करने की शर्त को शिथिल करने का निर्देश दिया है. उक्त आशय की जानकारी डीपीओ सत्येंद्र प्रसाद ने दी. उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर नामांकन में नो ड्यूज सर्टिफिकेट जमा करने की शर्त को तत्काल शिथिल किया गया है.
जिला पदाधिकारी द्वारा आरकी रैकट के संबंध में मांगे गये दिशा निर्देश में जिक्र किया गया है कि नगरपालिका आम चुनाव के संबंध में विज्ञापन निकाला गया था कि प्रति संलग्न कर अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है.