डकैती के मामले में सात आरोपित दोषी करार
औरंगाबाद नगर : सोमवार को व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की अदालत ने डकैती मामले की सुनवाई करते हुए सात आरोपियों को दोषी करार दिया है. वहीं सजा के बिंदु पर आठ जून को तिथि निर्धारित की है. इससे संबंधित जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी सतीश कुमार सनेही ने […]
औरंगाबाद नगर : सोमवार को व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की अदालत ने डकैती मामले की सुनवाई करते हुए सात आरोपियों को दोषी करार दिया है.
वहीं सजा के बिंदु पर आठ जून को तिथि निर्धारित की है. इससे संबंधित जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी सतीश कुमार सनेही ने बताया कि दाउदनगर थाना कांड संख्या 101/ 89 आरोपित भोला राम, कामेश्वर राम, दीनानाथ राम, नारायण पासवान, राम गणेश उर्फ गया साव, भुवनेश्वर राम, विष्णुदेव चौरसिया को दोषी करार दिया गया है. आठ जून 1989 को दाउदनगर थाना क्षेत्र के चौरी गांव में राम विनय सिंह के घर हथियार से लैस डकैतों ने जम कर लूटपाट की थी. इस दौरान गजाधर सिंह की बंदूक भी लूट ली गयी थी.