अवैध संबंध के शक में गयी थी जान

चचेरे भाई ने बहनोई के साथ मिल कर किया था रिश्ते का कत्ल फोन कर बुलाया, गोली चलायी और फिर काट िदया गला केशव कुमार सिंह औरंगाबाद : बारुण के कौशर हत्याकांड में आखिरकार कोर्ट का फैसला आ ही गया. करीब दो साल तक चली सुनवाई के बाद मंगलवार को व्यवहार न्यायालय के अपर जिला […]

By Prabhat Khabar Digital Desk |
चचेरे भाई ने बहनोई के साथ मिल कर किया था रिश्ते का कत्ल
फोन कर बुलाया, गोली चलायी और फिर काट िदया गला
केशव कुमार सिंह
औरंगाबाद : बारुण के कौशर हत्याकांड में आखिरकार कोर्ट का फैसला आ ही गया. करीब दो साल तक चली सुनवाई के बाद मंगलवार को व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायाधीश विनोद तिवारी ने जो साला-बहनोई को उम्रकैद की सजा सुनाई है. शटरिंग के पेशे से जुड़े मो कौशर की हत्या अवैध संबंध के शव में उसी के चचेरे भाई ने अपने बहनोई के साथ मिल कर कर दी थी़
मोहम्मद कौशर के चचेरे भाई मोहम्मद शाहनवाज उर्फ राजू ने 26 मई 2015 को फोन कर बारुण बुलाया था. अपने चचेरे भाई के कहने पर कौशर बारुण पहुंचा था. इस दौरान दोपहर में लाइन होटल पर दोनों ने साथ में खाना खाया. इसके बाद राजू, कौशर को अपने साथ लेकर अपने बहनोई अब्दुल कलाम के घर रोहतास जिले के चेनारी थाना अंतर्गत लांझी ले गया, जहां हत्या करने की पहले से ही साजिश रची गयी थी़ यहां से साला-बहनोई ने कौशर को विश्वास में लेकर शिकार खेलने के नाम पर कैमूर जिले के दुर्गावती इलाके के लोहरा के जंगल में ले गये़
लोहरा गांव के जंगल में दुर्गावती नदी के पास ले जाकर साला-बहनोई ने मिल कर पहले कौशर के हाथ-पैर बांधे, फिर मो अब्दुल कलाम ने उसे गोली मारी व कौशर के चचेेरे भाई शाहनवाज ने तेज हथियार से गर्दन पर वार कर कौशर की हत्या कर दी़
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