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गैंगरेप मामले में दो को उम्रकैद, दो को 7 साल की सजा, सरकार को पीड़िता को 1 लाख देने का आदेश

औरंगाबाद : बिहार के औरंगाबाद में व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (प्रथम) सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की अदालत ने गुरुवार को गैंगरेप के एक मामले की सुनवाई करते हुए चार अभियुक्तों योगेंद्र सिंह, प्रदीप सिंह, दीपक कुमार व राहुल कुमार (सभी बलिया थाने के अंबा के रहनेवाले) […]

औरंगाबाद : बिहार के औरंगाबाद में व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (प्रथम) सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की अदालत ने गुरुवार को गैंगरेप के एक मामले की सुनवाई करते हुए चार अभियुक्तों योगेंद्र सिंह, प्रदीप सिंह, दीपक कुमार व राहुल कुमार (सभी बलिया थाने के अंबा के रहनेवाले) को सजा सुनायी है. वहीं, 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. दीपक कुमार और राहुल कुमार को गैंगरेप के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास, अन्य दो अभियुक्तों को धारा 366ए में दोषी पाते हुए सात वर्ष की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी है. यह फैसला अंबा थाना कांड संख्या 40/15 के तहत सुनाया गया.

गौरतलब है कि 15 मई, 2015 की रात में उक्त सभी अभियुक्तों ने एक युवती का शादी का झांसा देकर घर से अपहरण कर लिया और उसके बाद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. इस घटना से संबंधित प्राथमिकी पीड़िता के बयान पर अंबा थाने में दर्ज की गयी थी. न्यायाधीश ने सजा सुनाये जाने के बाद राज्य सरकार को आदेश दिया कि पीड़िता को अलग से मुआवजे के रूप में एक लाख रुपये दिये जायें. इस कांड में अभियोजन पक्ष से स्पेशल अभियोजक शिवलाल मेहता व बचाव पक्ष से अधिवक्ता अनिल चौबे ने बहस की. उक्त आशय की जानकारी अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने दी है.

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