आर्म्सएक्ट के मामले में एक अभियुक्त को दो वर्ष की सजा

औरंगाबाद नगर : गुरुवार को व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संतोष कुमार पांडेय की अदालत ने आर्म्स एक्ट मामले में एक आरोपित जितु सिंह निवासी जम्होर को दोषी पाते हुए दो वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी. वहीं दो हजार रुपया जुर्माना लगाया,लेकिन आरोपित के अधिवक्ता द्वारा किये गये अपील पर मुख्य न्यायिक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 11, 2018 6:21 AM

औरंगाबाद नगर : गुरुवार को व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संतोष कुमार पांडेय की अदालत ने आर्म्स एक्ट मामले में एक आरोपित जितु सिंह निवासी जम्होर को दोषी पाते हुए दो वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी. वहीं दो हजार रुपया जुर्माना लगाया,लेकिन आरोपित के अधिवक्ता द्वारा किये गये अपील पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने पांच हजार के दो बंध पत्र पर उसे जमानत दे दिया. यह फैसला जम्होर थाना कांड संख्या 48/17 के धारा 25,1बी,26 आर्म्स एक्ट के तहत सुनाया. मामला यह है कि 12 मई 2017 को जम्होर थाना की पुलिस ने जितु सिंह को राजा बिगहा गांव स्थित सड़क से अवैध देशी पिस्तौल व दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था. जिसके बाद जम्होर थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने स्वयं अपने बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेजे थे.

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