पंचायत ने अर्थदंड व पिटाई के बाद युवक को छोड़ा

अंबा : अंबा थाना क्षेत्र के परसांवा गांव में एक विधवा महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़े जानेवाले व्यक्ति की पिटाई के बाद गांव में ही पंचायत लगाये जाने का मामला प्रकाश में आया है. पंचायत में पंचों ने आरोपित के ऊपर 25 हजार जुर्माना लगाया व निर्देश दिया कि अगर दूसरी बार वह […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 14, 2019 1:07 AM

अंबा : अंबा थाना क्षेत्र के परसांवा गांव में एक विधवा महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़े जानेवाले व्यक्ति की पिटाई के बाद गांव में ही पंचायत लगाये जाने का मामला प्रकाश में आया है.

पंचायत में पंचों ने आरोपित के ऊपर 25 हजार जुर्माना लगाया व निर्देश दिया कि अगर दूसरी बार वह पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी. यह घटना रविवार की है. जानकारी के अनुसार श्याम सुंदर नामक व्यक्ति एक विधवा के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया.
पकड़ने वाले व्यक्ति अविनाश कुमार ने जब इसका विरोध किया तो आरोपित ने उसे पीट कर जख्मी कर दिया. इसके बाद मामला पंचायत में पहुंच गया. पंचायत में पूरे मामले की सुनवाई हुई और श्याम सुंदर महतो को दोषी पाया गया. पंचायती फैसले के अनुसार जख्मी अविनाश के इलाज के लिए आरोपित से 25 हजार का जुर्माना लगाया गया.
पंचों ने कहा कि अब आरोपित दोबारा मारपीट नहीं करेगा और न ही उक्त महिला से िमलेगा पंचों द्वारा तैयार किये गये पंचायतनामा में पंच हीरा सिंह के अलावे प्रथम पक्ष के श्याम सुंदर महतो, विपक्ष के अविनाश कुमार तथा विमलेश कुमार, विनोद राम, सोनु कुमार, अरूण कुमार, सुरेन्द्र वर्मा, जितेन्द्र वर्मा, जीतन साव आदि ने अपना हस्ताक्षर बनाया है़ इधर परसांवा गांव का यह मामला चर्चा में है. पता चला कि विधवा महिला के साथ जिस वक्त आपत्तिजनक हालत में श्यामसुंदर पकड़ा गया उस वक्त काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे.
ग्रामीणों ने दोनों को पकड़नकर रखा और फिर पंचायत बुलायी. इधर अंबा थानाध्यक्ष वीरेंद्र पासवान ने बताया कि उन्हें इस तरह की कोई जानकारी नहीं है.सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस को बगैर सूचना दिये पंचायत लगाना कहीं से भी उचित नहीं दिखता. अभी कुछ दिन पहले ही देवकुंड के एक गांव में मुखिया ने पंचायत में एक प्रेमी को 50 जूता मारने का फरमान सुनाया था.

Next Article

Exit mobile version