औरंगाबाद : गुरुवार को व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 12 ओमप्रकाश सिंह की अदालत ने हत्या मामले में सुनवाई करते हुए ओबरा के राजद विधायक वीरेंद्र कुमार सिन्हा को बरी कर दिया गया. कोर्ट में अभियोजन पक्ष के एपीपी ओमप्रकाश शर्मा, बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह, विजय सिंह ने अपनी-अपनी दलीलें दी. न्यायाधीश ने संदेह व साक्ष्य का अभाव बताते हुए विधायक को बरी कर दिया. मामला 24 मार्च, 1995 में शिवनंदन राम की हत्या की हत्या का है.
औरंगाबाद : हत्या के मामले में ओबरा के राजद विधायक बरी
औरंगाबाद : गुरुवार को व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 12 ओमप्रकाश सिंह की अदालत ने हत्या मामले में सुनवाई करते हुए ओबरा के राजद विधायक वीरेंद्र कुमार सिन्हा को बरी कर दिया गया. कोर्ट में अभियोजन पक्ष के एपीपी ओमप्रकाश शर्मा, बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह, विजय सिंह ने अपनी-अपनी […]
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