औरंगाबाद : भारत भ्रमण पर आये पोलैंड के विदेशी पर्यटक कोजा मिलोरज के साथ जम्होर थाना क्षेत्र के टिमल बिगहा के समीप कुछ अपराधियों ने लूटपाट करने की नियत से उसके साथ मारपीट की थी. इस घटना में छह माह के अंदर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए चार आरोपितों को धारा 395 में 10 साल व पांच हजार जुर्माना, धारा 307 में 10 साल व पांच हजार जुर्माना की सजा सुनायी है. दोनों सजा साथ-साथ चलेगी.
ज्ञात हो कि भारत भ्रमण पर आये विदेशी पर्यटक गलती से अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन पर उतर गया था. इसके बाद जम्होर थाना क्षेत्र के टिमल बिगहा गांव निवासी गुड्डू मेहता, फूलेन्द्र मेहता, तिलेश्वर मेहता व विनोद मेहता ने सामान छीनने के बाद उसके साथ मारपीट किया था. घटना में विदेशी पर्यटक जख्मी हो गया था. जिसका इलाज जम्होर पुलिस द्वारा कराया गया था.
वहीं, जम्होर थाना में विदेशी पर्यटक के साथ हुए लूटपाट, जानलेवा हमला से संबंधित प्राथमिकी थाना कांड संख्या 60/19 के रूप में 18 मई को दर्ज की गयी थी. पुलिस अधीक्षक ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश जम्होर थाना पुलिस को दिया था. वहीं घटना के पांच दिन के अंदर न्यायालय में उक्त सभी आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित कर दिया था. इसके बाद न्यायालय में विदेशी पर्यटक का बयान दर्ज कराया गया था. वहीं, जिला प्रशासन ने इस मामले में जल्द से जल्द फैसला सुनाने का अनुरोध न्यायालय से किया था.
छह माह तक न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान जिला जज शिवगोपाल मिश्रा ने धारा 395 व 307 के तहत दोषी पाया है. वहीं 10-10 वर्ष की सजा सुनायी. इस कांड में पैनल अधिवक्ता नागेन्द्र सिंह, प्रदीप कुमार सिंह, अभय प्रसाद ने बहस की. इससे संबंधित जानकारी अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने दी है.