रफीगंज में मां-बेटे की हत्या, शव जलाये — (पेज वन)
कोटवारा गांव की घटना, दहेज के रूप में 50 हजार मांग रहे थे ससुरालवाले महिला की मां के बयान पर पति, सास, ससुर समेत पांच लोगों पर प्राथमिकी दर्जप्रतिनिधि, रफीगंज (औरंगाबाद)रफीगंज थाना क्षेत्र के कोटवारा गांव में दहेज के लिए ने मां-बेटे की हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने के लिए शवों को जला दिया. […]
कोटवारा गांव की घटना, दहेज के रूप में 50 हजार मांग रहे थे ससुरालवाले महिला की मां के बयान पर पति, सास, ससुर समेत पांच लोगों पर प्राथमिकी दर्जप्रतिनिधि, रफीगंज (औरंगाबाद)रफीगंज थाना क्षेत्र के कोटवारा गांव में दहेज के लिए ने मां-बेटे की हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने के लिए शवों को जला दिया. घटना 31 दिसंबर की है. गया जिले के कोंच थाना क्षेत्र के मंझियावां गांव के रहनेवाली मृत महिला की मां उर्मिला देवी के बयान पर ससुरालवालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है. दर्ज प्राथमिकी में महिला ने कहा है कि उसने अपनी बेटी झूनी देवी की शादी वर्ष 2009 में औरंगाबाद जिले के रफीगंज थाने के कोटवारा गांव के रहनेवाले उदय राम से की थी. शादी के बाद ससुरालवाले दहेज के रूप में 50 हजार रुपये की मांग करने लगे. जब उसकी बेटी ने रुपये देने से इनकार किया, तो ससुरालवाले उसे प्रताडि़त करने लगे और विगत 31 दिसंबर को उनकी बेटी व उसके तीन वर्षीय पुत्र तेजस्वी कुमार की हत्या कर दी. साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शवों को जला दिया. इस संबंध में रफीगंज थानाध्यक्ष हरेंद्र कुमार ने बताया कि उर्मिला देवी के बयान पर मृत महिला के ससुरालवालों के खिलाफ कांड संख्या 1/15, भादवि की धारा 302, 201, 34 व 3/4 दहेज अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है. इसमें महिला के पति उदय राम, सास ललिता देवी, ससुर मुगेंदर राम, ननद मुनी देवी व उसके पति को आरोपित बनाया गया है. सभी आरोपित फरार हैं. पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है.