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औरंगाबाद के 2680 लाभुकों को मिलेगा आवास योजना का लाभ

औरंगाबाद न्यूज: 15 सितंबर को एक साथ पीएम साॅफ्टवेयर के तहत योग्य लाभुकों को करेंगे प्रथम किस्त का भुगतान

योजना…रफीगंज में सबसे अधिक व हसपुरा में सबसे कम आवंटन

15 सितंबर को एक साथ पीएम साॅफ्टवेयर के तहत योग्य लाभुकों को करेंगे प्रथम किस्त का भुगतान

प्रतिक्षा सूची में शामिल अपात्र लाभुक योजना के लाभ से होंगे वंचित

फोटो -(लोगो)लगा दीजिएगा

विश्वनाथ पांडेय

प्रतिनिधि, औरंगाबाद/कुटुंबा.

लंबे अर्से के इंतजार के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को पक्का मकान निर्माण होने की उम्मीद जगी है. इसके लिए आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी की जा रही है. प्रधानमंत्री आवास योजना वित्तीय वर्ष 2024 के मिशन के तहत लाभुकों को 100 दिनों में मकान निर्माण कार्य पूरा करना है. हालांकि, आवास योजना की आवंटित राशि कम हो गयी है. इसके पहले लाभुकों को बैंक अकाउंट के तहत तीन किस्तों में एक लाख 30 हजार रुपये दिये जाते थे. इसके बाद 96 दिनों की मजदूरी के रूप में उसे 18 हजार रुपये मनरेगा से भुगतान किया जाता था. अब प्रखंड स्तर से भुगतान होने वाली राशि में 10 हजार की कटौती की गयी है. इस बार से लाभुकों को तीन किस्तों में मात्र एक लाख 20 हजार रुपये भुगतान किये जायेंगे. निर्धारित समय के अंदर आवास नहीं बनाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2019-20 में योग्य लाभुकों को सर्वे कराकर ग्रामसभा से अनुमोदन लिया गया था. इसके बाद उनके आवास को भौतिक सत्यापन कर सूची तैयार करायी गयी थी. पुनः वर्ष 2021 में प्रतिक्षा सूची की दुबारा सत्यापन करायी गयी थी. उस समय सूची में शामिल एससी और एसीएसटी वर्ग के सभी लाभुकों को आवास योजना का लाभ मुहैया करा दिया गया था. सिर्फ सामान्य, बीसी और इबीसी वर्ग के लोग योजना के लाभ से वंचित रह गये थे. हालांकि, इसमें से भी कई लाभुकों को योजना का लाभ दिया गया था.

अयोग्य लाभुको को नहीं मिलेगा योजना का लाभ

वर्तमान बजट वर्ष में प्रतिक्षारत आवास योजना के लाभुकों के मकान और उनकी आर्थिक स्थिति का पुनः सत्यापन किया जा रहा है. इसके लिए संबधित पंचायत के सहायक उनके घर तीन पहुंच रहे हैं. साफ्टवेयर के सत्यापन के दौरान योग्य लाभुकों के बैंक अकाउंट, आधार नंबर, जॉब कार्ड, वास भूमि संबंधी साक्ष्य एवं उनका मोबाइल नंबर अपलोड किया जा रहा है. सत्यापन के क्रम में अगर लाभुक अयोग्य पाये जाते हैं, तो प्रतिक्षा सूची से उनका नाम हटा दिया जायेगा. प्रखंड स्तर से आवास निबंधन के पश्चात जिला स्तर से उसे स्वीकृति प्रदान की जायेगी. इसके बाद अकाउंट के तहत लाभुकों को राशि प्राप्त होगी.

ऐसे लोग पात्रता सूची में नहीं होंगे शामिल

जिन लोगों के पास तीन व चारपहिया वाहन है या चार पहिया के कृषि उपकरण हैं, उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाना है. साथ ही 50 हजार से अधिक ऋण सीमा, किसान क्रेडिट कार्ड धारक, जिनके परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में हैं या फिर 15 हजार से अधिक उनकी आय है, वे आवास योजना के लाभ से वंचित होंगे. इसी तरह से आयकर देने वाला और जीएसटी जमा करने वाला परिवार तथा सिंचित क्षेत्र में 2.5 एकड़ तथा असिंचित क्षेत्र में पांच एकड़ से अधिक जोत रखने वाले लोग भी पीएम आवास योजना के लिए अपात्र माने जायेंगे.

2680 लाभुकों को मिलेगा लाभ

जिले के विभिन्न प्रखंडों में पूर्व के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 2680 लाभुकों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जायेगा. फिलहाल, नये लाभुकों की सूची तैयार नहीं की गयी है. इसमें रफीगंज प्रखंड में सबसे अधिक 503 तथा हसपुरा प्रखंड में सबसे कम 145 लाभुकों को आवास योजना की राशि उप आवंटित की जायेगी. इसी तरह से सदर प्रखंड में 338, बारूण में 205, कुटुंबा और दाउदनगर में 172-172, देव में 166, गोह में 215, मदनपुर में 213, नवीनगर में 345 तथा ओबरा में 206 लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जायेगा.

क्या बताते हैं जिला पर्यवेक्षक

इस संबंध में जिला आवास योजना पर्यवेक्षक रवींद्र कुमार ने बताया कि भौतिक सत्यापन के पश्चात जिला स्तर के सक्षम अधिकारी की ओर से पीएम आवास योजना की स्वीकृति दी जायेगी. इसके पश्चात 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सॉफ्टवेयर के तहत एक ही साथ सभी लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि भुगतान करेंगे. उन्होंने बताया कि लाभुक बिचौलिये से दूर रहेंगे. इस बीच अगर कोई बिचौलिया उन्हें झांसा देकर उनसे रुपये उगाही करने का प्रयास करता है, तो तुरंत प्रशासन को फोन से सूचना दें. वैसे लोगो के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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