हत्या के आरोप में तीन भाइयों को आजीवन कारावास

औरंगाबाद (नगर) : गुरुवार को व्यवहार न्यायालय के त्वरित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ दीनानाथ पांडेय की अदालत ने हत्या के आरोप में तीन भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. यह फैसला ओबरा थाना कांड संख्या 13/01 के तहत सुनाया गया है. न्यायाधीश ने धारा 302 में दोषी पाते हुए सूर्यदेव यादव, […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 23, 2013 3:54 AM

औरंगाबाद (नगर) : गुरुवार को व्यवहार न्यायालय के त्वरित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ दीनानाथ पांडेय की अदालत ने हत्या के आरोप में तीन भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

यह फैसला ओबरा थाना कांड संख्या 13/01 के तहत सुनाया गया है. न्यायाधीश ने धारा 302 में दोषी पाते हुए सूर्यदेव यादव, सूर्यनाथ यादव अक्षय यादव निवासी लुका, थाना ओबरा को आजीवन कारावास, पांच हजार रुपये जुर्माना जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 27 आर्म्स एक्ट में तीन साल की कारावास, तीन हजार रुपये जुर्माना राशि नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का फैसला सुनाया है.

गौरतलब है कि 27 जनवरी, 2001 को पुरानी दुश्मनी को लेकर अशोक बैठा की हत्या गोली मार कर उक्त आरोपितों ने कर दी थी. इस घटना से संबंधित प्राथमिकी मृतक के पिता सीता बैठा ने ओबरा थाने में दर्ज करायी थी. 12 वर्ष के बाद न्यायालय द्वारा इस हत्याकांड का फैसला सुनाया गया है.

फैसला सुनाने के दौरान बचाव पक्ष से कमला प्रसाद इंद्रदेव यादव अधिवक्ता सरकार के पक्ष से अपर लोक अभियोजक मंतोष कुमार सिंह ने न्यायाधीश के समक्ष अपनीअपनी दलीलें पेश की. दोनों पक्षों द्वारा दलील सुनने के बाद फैसला सुनाया गया.

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