पूर्व सांसद को न्यायालय से मिली जमानत

औरंगाबाद (नगर) : पूर्व सांसद लवली आनंद मंगलवार को व्यवहार न्यायालय प्रथम श्रेणी के न्यायायिक दंडाधिकारी संजीव सिंह के समझ एक मामले में आत्मसमर्पण किया और जमानत की अर्जी दाखिल की. न्यायायिक दंडाधिकारी ने अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद पूर्व सांसद को जमानत दे दी. जानकारी देते हुए लवली आनंद के अधिवक्ता परशुराम सिंह […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 7, 2015 4:33 AM
औरंगाबाद (नगर) : पूर्व सांसद लवली आनंद मंगलवार को व्यवहार न्यायालय प्रथम श्रेणी के न्यायायिक दंडाधिकारी संजीव सिंह के समझ एक मामले में आत्मसमर्पण किया और जमानत की अर्जी दाखिल की. न्यायायिक दंडाधिकारी ने अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद पूर्व सांसद को जमानत दे दी. जानकारी देते हुए लवली आनंद के अधिवक्ता परशुराम सिंह ने बताया कि वर्ष 1996 में नवीनगर विधानसभा क्षेत्र से लवली आनंद चुनाव लड़ी थी,
उस दौरान ध्वनी विस्तारकवाद अधिनियम का उल्लंघन करने से संबंधित प्राथमिकी थाने मे दर्ज की गयी थी. लेकिन समय पर लवली आनंद कोर्ट में उपस्थित नहीं हुई थी. इसके कारण कोर्ट द्वारा वारंट निर्गत किया गया था. जैसे ही पूर्व सांसद लवली आनंद को वारंट निर्गत होने की सूचना मिली वैसे ही वे मंगलवार को व्यवहार न्यायालय पहुंच कर न्यायालय से जमानत ली.
इधर जमानत मिलने के बाद लवली आनंद ने कहा कि मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा था कि हमें न्याय मिलेगा. इधर लवली आनंद के साथ आये समर्थक राजकुमार, लालगोविंद सिंह, आमोद सिंह, अनिल सिंह, अरविंद सिंह ने कहा कि पूर्व सांसद को जमानत मिलने से काफी उत्साह है.

Next Article

Exit mobile version