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निजी स्थल छोड़ दूसरी जगह नहीं लगा सकते बैनर-पोस्टर

निजी स्थल छोड़ दूसरी जगह नहीं लगा सकते बैनर-पोस्टरचुनाव के प्रचार-प्रसार के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया आदेशप्रतिनिधि 4 औरंगाबाद (नगर) पंचायत चुनाव के दौरान कोई भी प्रत्याशी बैनर-पोस्टर के माध्यम से प्रचार-प्रसार करवाना चाहते हैं, तो सावधान हो जाएं. क्योंकि ऐसा करने पर उन पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी थाने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 8, 2016 12:00 AM

निजी स्थल छोड़ दूसरी जगह नहीं लगा सकते बैनर-पोस्टरचुनाव के प्रचार-प्रसार के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया आदेशप्रतिनिधि 4 औरंगाबाद (नगर) पंचायत चुनाव के दौरान कोई भी प्रत्याशी बैनर-पोस्टर के माध्यम से प्रचार-प्रसार करवाना चाहते हैं, तो सावधान हो जाएं. क्योंकि ऐसा करने पर उन पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी थाने में दर्ज हो सकती है. चुनाव में र्सावजिक स्थलों पर पोस्टर-बैनर लगाने पर प्रशासन की कड़ी नजर है. इस बार पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला प्रशासन को स्पष्ट रूप से निर्देश जारी किया है कि पंचायत चुनाव के दौरान प्रत्याशी प्रचार-प्रसार के लिए अपने निजी मकान, कार्यालय व निजी वाहन पर ही बैनर व पोस्टर लगा कर सकते हैं. इधर, एसडीओ सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि पिछले विधानसभा चुनाव में निजी मकानों पर बैनर-पोस्टर लगाने के लिए उसके मालिक से अनुमति लेने का निर्देश दिया गया था, लेकिन इस बार पंचायत चुनाव में कोई भी प्रत्याशी न तो किसी के दूसरे के घरों पर बैनर लगायेंगे और न ही सार्वजनिक स्थलों पर. सिर्फ अपने निजी मकान, निर्वाचन कार्यालय व वाहन पर ही पोस्टर बैनर लगा सकते हैं. जिनका बैनर-पोस्टर किसी दूसरे के मकान या सार्वजनिक स्थल पर पाया जाता है, तो संबंधित प्रत्याशी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. इधर, जिला प्रशासन द्वारा यह आदेश होने के बाद जो प्रत्याशी दूसरे के घरों पर पोस्टर-बैनर लगाये हुये थे, उसे फाड़ना या हटाना शुरू कर दिया है. प्रत्याशियों में प्रशासनिक कार्रवाई का डर बैठा हुआ है.

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