पहले दिन एक ने दाखिल किया परचा
औरंगाबाद के वार्ड 30 से हुआ पहला नामांकन औरंगाबाद नगर : नगर निकाय चुनाव को लेकर बुधवार को अधिसूचना जारी हो गयी. अधिसूचना जारी होते ही नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गयी. नामांकन के प्रथम दिन नगर पर्षद क्षेत्र के वार्ड संख्या 30 से सुनील कुमार ने पहले दिन नामांकन का परचा निर्वाची पदाधिकारी सह […]
औरंगाबाद के वार्ड 30 से हुआ पहला नामांकन
औरंगाबाद नगर : नगर निकाय चुनाव को लेकर बुधवार को अधिसूचना जारी हो गयी. अधिसूचना जारी होते ही नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गयी. नामांकन के प्रथम दिन नगर पर्षद क्षेत्र के वार्ड संख्या 30 से सुनील कुमार ने पहले दिन नामांकन का परचा निर्वाची पदाधिकारी सह भूमि उप समाहर्ता के समक्ष दाखिल किया. हालांकि, नगर पर्षद क्षेत्र में चुनाव लड़नेवाले अभ्यर्थी नामांकन करने से संबंधित रसीद कटवाने के लिए अनुमंडल कार्यालय पहुंचे, जहां पर अधिक भीड़ होने के कारण अभ्यर्थियों को कतारबद्ध होकर रसीद कटवाने पर मजबूर होना पड़ा. अधिसूचना जारी होते ही नगर पर्षद औरंगाबाद, नगर पंचायत नवीनगर, रफीगंज में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है. 21 मई को इन तीनो जगहों पर मतदान कराया जायेगा. इधर, जिला प्रशासन ने चुनाव को लेकर पूरी तरह कमर कस ली है.
जिलाधिकारी कंवल तनुज ने कहा कि नामांकन के दौरान शहर में भीड़भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो, इसे देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गयी है. वहीं शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गयी है. नामांकन कक्ष से लेकर शहर के कई स्थानों पर भीड़भाड़ रोकने के लिए दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति पुलिस पदाधिकारी के साथ की गयी है. डीएम ने यह भी कहा कि नामांकन के दौरान कोई भी प्रत्याशी जुलूस नहीं निकाल सकेंगे. सिर्फ प्रस्तावक समर्थक के साथ नामांकन करने के लिए आयें. यही नहीं किसी प्रकार की सभा बिना अनुमति के नहीं की जायेगी. जो लोग सभा बिना अनुमति के करेंगे, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
नामांकन के दौरान किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो और कोई भी प्रत्याशी जुलूस लेकर नहीं आयें, इसको लेकर प्रशासन काफी सख्त है.
दो सेटों में अभ्यर्थी कर सकते हैं नामांकन : डीएम ने कहा कि कोई भी अभ्यर्थी दो सेट तक नामांकन का परचा दाखिल कर सकते हैं. इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो मापदंड तैयार किया गया है, उसका अनुपालन हर हाल में करना होगा.